ज़ातका ने अगस्त की कटौती कर रिटर्न दाखिल करने की अपील की
सऊदी ज़कात, कर और सीमा शुल्क प्राधिकरण ने कटौती कर के तहत आने वाले प्रतिष्ठानों से अगस्त 2026 के टैक्स रिटर्न 10 सितंबर 2026 तक दाखिल करने को कहा है।
मुख्य बिंदु
AIसऊदी ज़कात, कर और सीमा शुल्क प्राधिकरण (ज़ातका) ने देश में कटौती कर के दायरे में आने वाले प्रतिष्ठानों से अगस्त 2026 के लिए टैक्स कटौती रिटर्न 10 सितंबर 2026 तक दाखिल करने की अपील की है।
ज़ातका ने अपने आधिकारिक 'एक्स' अकाउंट के जरिए प्रतिष्ठानों से आग्रह किया है कि वे निर्धारित समयसीमा के भीतर अपने टैक्स कटौती रिटर्न zatca.gov.sa वेबसाइट के माध्यम से जल्द से जल्द दाखिल करें, ताकि विलंब शुल्क से बचा जा सके। देर से भुगतान पर बकाया टैक्स की राशि पर हर 30 दिन की देरी के लिए 1% जुर्माना लगाया जाएगा।
ज़ातका ने कारोबार क्षेत्र के करदाताओं से अपील की है कि अगर वे कटौती कर से जुड़ी अधिक जानकारी चाहते हैं तो वे 24 घंटे चालू रहने वाले कॉल सेंटर (19993), 'एक्स' पर @Zatca_Care अकाउंट, ईमेल [email protected] या वेबसाइट पर लाइव चैट के जरिए संपर्क कर सकते हैं।
कटौती कर उन सभी राशियों पर लागू होता है, जो सऊदी अरब से किसी गैर-निवासी को दी जाती हैं, जिसकी देश में स्थायी स्थापना नहीं है। यह इनकम टैक्स कानून की धारा 68 और उसकी कार्यकारी नियमावली की धारा 63 के तहत तय दरों पर लागू होता है।
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