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शनिवार, 12 सितंबर 2026 · रियाद
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पेशा बदलने के लिए कौन से दस्तावेज़ ज़रूरी हैं? सऊदी नागरिकता विभाग ने बताया

सऊदी नागरिकता विभाग ने स्पष्ट किया है कि पेशा बदलने के लिए कार्यस्थल से जारी पेशे का प्रमाणपत्र अनिवार्य है, साथ ही संस्था के प्रकार के अनुसार कुछ नियम भी लागू होते हैं।

अजेल हिंदी1 घंटे पहले · 2 मिनट का पठन
सऊदी नागरिकता विभाग कार्यालय का दृश्य

मुख्य बिंदु

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सऊदी अरब के गृह मंत्रालय के नागरिकता विभाग ने पेशा बदलने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ के बारे में जानकारी दी है।

नागरिकता विभाग ने अपने आधिकारिक एक्स (X) अकाउंट पर बताया कि पेशा बदलने के इच्छुक व्यक्ति को अपने कार्यस्थल से पेशे का प्रमाणपत्र लाना अनिवार्य है।

यह स्पष्टीकरण एक व्यक्ति के सवाल के जवाब में आया, जिसने पेशा बदलने के लिए जरूरी दस्तावेज़ों के बारे में पूछा था।

विभाग ने दोहराया कि कार्यस्थल द्वारा जारी पेशे का प्रमाणपत्र ही इस प्रक्रिया के लिए आवश्यक दस्तावेज़ है।

पेशा बदलने के नियम

नागरिकता विभाग ने पहले बताया था कि पेशा बदलने के लिए संबंधित संस्था से प्रमाणपत्र या पत्र आवश्यक है, और बदलाव उसी तारीख से लागू होगा जो दस्तावेज़ में दर्ज है। अगर इलेक्ट्रॉनिक लिंक उपलब्ध है तो बदलाव संस्था द्वारा भी किया जा सकता है।

विभाग के अनुसार, पेशा बदलने के नियम इस प्रकार हैं:

- अगर दस्तावेज़ किसी सरकारी संस्था से है, तो पेशे के कॉलम में 'सरकारी कर्मचारी' लिखा जाएगा, चाहे वह पेंशन या सामाजिक बीमा के तहत हो।

- अगर दस्तावेज़ किसी निजी संस्था या कंपनी से है, तो 'निजी कर्मचारी' लिखा जाएगा।

- जिनकी सेवा सेवानिवृत्ति पर समाप्त हुई है, उनके लिए 'सेवानिवृत्त' दर्ज किया जाएगा।

- जिनकी सेवा किसी अन्य कारण से समाप्त हुई है, उनके लिए 'स्वरोज़गार' लिखा जाएगा।

- (छात्र–छात्रा) से (गृहिणी–स्वरोज़गार) में बदलाव संबंधित घोषणा के आधार पर किया जाएगा।

- जिनके पास वैध व्यापारिक पंजीकरण है, उनके लिए 'व्यापारी' या 'व्यापारिन' लिखा जाएगा।

- जिनके पास तीन या उससे अधिक वैध व्यापारिक पंजीकरण हैं और वे अलग-अलग क्षेत्रों के हैं, उनके लिए 'व्यवसायी' या 'महिला व्यवसायी' लिखा जाएगा।

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