स्पष्ट नंबर प्लेट न होने पर वाहन चालकों पर जुर्माना
सऊदी ट्रैफिक विभाग ने वाहन नंबर प्लेट साफ रखने और खराब होने पर बदलने की हिदायत दी है। नियम तोड़ने पर 1000 से 2000 सऊदी रियाल तक जुर्माना लगेगा।
मुख्य बिंदु
AIसऊदी ट्रैफिक विभाग ने वाहन नंबर प्लेट को साफ और स्पष्ट रखने तथा खराब होने की स्थिति में तुरंत बदलने की सलाह दी है।
ट्रैफिक विभाग ने एक्स प्लेटफॉर्म पर बताया कि अस्पष्ट या क्षतिग्रस्त नंबर प्लेट के साथ वाहन चलाना यातायात नियमों का उल्लंघन है, जिस पर 1000 से 2000 सऊदी रियाल तक जुर्माना लगाया जाता है।
विभाग ने सार्वजनिक सड़कों पर वाहनों के बीच तेज़ी से ओवरटेक करने के खतरों को लेकर भी चेतावनी दी है, और कहा है कि ऐसा करने से चालक वाहन पर नियंत्रण खो सकता है।
एक्स प्लेटफॉर्म पर विभाग ने स्पष्ट किया कि तेज़ गति से वाहनों के बीच मरोड़ना भी यातायात उल्लंघन है, जिस पर 3,000 से 6,000 सऊदी रियाल तक का जुर्माना हो सकता है।
ट्रैफिक विभाग ने सभी सड़कों पर सावधानीपूर्वक वाहन चलाने की आवश्यकता पर भी ज़ोर दिया है।
विभाग ने एक्स पर यह भी जोड़ा कि निर्धारित गति सीमा का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और प्राथमिकता के अधिकार का सम्मान करें।
साथ ही, दिशा या लेन बदलते समय संकेतों का उपयोग, सतर्कता बनाए रखना, सड़क से ध्यान न हटाना और किसी भी अचानक बदलाव पर चेतावनी लाइट का इस्तेमाल करने की भी सलाह दी गई है।
