वाहन के स्पेयर पार्ट्स में देरी पर उपभोक्ता के अधिकार: सऊदी मंत्रालय
सऊदी वाणिज्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि कार एजेंटों को सामान्य पार्ट्स तुरंत और दुर्लभ पार्ट्स 14 दिन में उपलब्ध कराने होंगे। देरी पर शिकायत दर्ज की जा सकती है।
मुख्य बिंदु
AIसऊदी वाणिज्य मंत्रालय के सोशल मीडिया अकाउंट पर एक उपभोक्ता ने सवाल किया, "सलाम, मैंने दुर्घटना के बाद अपनी कार एजेंट को मरम्मत के लिए दी थी, लेकिन स्पेयर पार्ट्स महीनों तक नहीं मिले और एजेंट ने न तो कोई वैकल्पिक गाड़ी दी, न ही मुआवजा।"
मंत्रालय ने अपनी एक्स (पूर्व ट्विटर) पोस्ट में बताया कि एजेंट को उपभोक्ता के लिए सामान्य स्पेयर पार्ट्स हमेशा और तुरंत उपलब्ध कराने होते हैं।
मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि दुर्लभ स्पेयर पार्ट्स अधिकतम 14 दिन में उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी एजेंट की है। यदि यह अवधि पार हो जाए तो उपभोक्ता "بلاغ تجاري" ऐप के जरिए शिकायत दर्ज करा सकते हैं: https://mc.gov.sa/C-app ।
एक्स पर ट्वीट देखें
2026 में छूट का मौसम
वाणिज्य मंत्रालय ने घोषणा की है कि "2026 छूट सीजन" 1 अगस्त 2026 (18 सफर 1448 हिजरी) से शुरू होकर 31 अक्टूबर 2026 (20 जमादिउल आखिर 1448 हिजरी) तक चलेगा, यानी तीन महीने तक।
मंत्रालय ने बताया कि व्यापारिक प्रतिष्ठान और ऑनलाइन स्टोर मंत्रालय के पोर्टल के जरिए छूट के लाइसेंस इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त कर सकते हैं, और इससे उनके वार्षिक छूट दिनों की संख्या पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
नया इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम व्यापारिक प्रतिष्ठानों और ऑनलाइन स्टोर्स के लिए लाइसेंस पाना आसान बनाता है, जिसे वे प्रिंट कर उपभोक्ताओं को दिखा सकते हैं। इससे उपभोक्ताओं को कीमतों की तुलना कर उपयुक्त विकल्प चुनने में मदद मिलेगी।
मंत्रालय ने यह भी बताया कि उपभोक्ता छूट के लाइसेंस पर दिए गए बारकोड को मोबाइल कैमरे से स्कैन कर छूट की वैधता, प्रकार, प्रतिशत, अवधि और प्रतिष्ठान की जानकारी देख सकते हैं।
