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रविवार, 11 अक्तूबर 2026 · रियाद
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सऊदी अरब में रह रहे यमनी नागरिकों की स्थिति सुधारने के लिए जरूरी दस्तावेज

सऊदी पासपोर्ट विभाग ने यमनी नागरिकों की स्थिति सुधारने के लिए जरूरी दस्तावेज और प्रक्रिया स्पष्ट की है, जिसमें वैध यमनी पासपोर्ट, मेडिकल जांच और ऑनलाइन अपॉइंटमेंट शामिल हैं।

अजेल हिंदी47 मिनट पहले · 2 मिनट का पठन
सऊदी पासपोर्ट विभाग का लोगो और यमनी पासपोर्ट

मुख्य बिंदु

AI

सऊदी अरब के पासपोर्ट विभाग के आधिकारिक एक्स अकाउंट ने, देश में अनियमित रूप से रह रहे यमनी नागरिकों की स्थिति सुधारने से जुड़े आम सवालों के जवाब दिए हैं।

अगर मेरी इक़ामा समाप्त हो गई है, तो स्थिति सुधारने के लिए क्या करना होगा?

आपको अपनी सेवाओं की जरूरत रखने वाले नए नियोक्ता के पास डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए स्थानांतरण करना होगा। इसके लिए गृह मंत्रालय और मानव संसाधन मंत्रालय की डिजिटल सेवाओं (अबशर, क़वा—पेशेवर श्रमिकों के लिए, और मसानद—सहायक श्रमिकों के लिए) का उपयोग किया जा सकता है। शर्त है कि आपके पास वैध यमनी पासपोर्ट और मेडिकल जांच हो। किसी सरकारी दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं है।

अगर मेरे खिलाफ ग़ायब रहने की रिपोर्ट दर्ज है, तो क्या प्रक्रिया है?

इस स्थिति में सबसे पहले ग़ायब रहने की रिपोर्ट रद्द करानी होगी और फिर सेवाओं की जरूरत रखने वाले नए नियोक्ता के पास डिजिटल प्लेटफॉर्म्स (क़वा और मसानद) के जरिए स्थानांतरण किया जा सकता है। इसके लिए भी वैध यमनी पासपोर्ट और मेडिकल जांच जरूरी है।

उन यमनी नागरिकों के लिए क्या प्रक्रिया है जिनके पास कोई दस्तावेज या पासपोर्ट नहीं है?

1- सबसे पहले, अपनी यमनी नागरिकता साबित करने वाले दस्तावेज़ पेश करें—जैसे पासपोर्ट या अपनी देश की दूतावास से जारी यात्रा दस्तावेज।

2- अबशर प्लेटफॉर्म पर जाकर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करें, सुधार केंद्र का चयन करें और तय समय व स्थान पर दस्तावेज़ लेकर पहुँचें।

स्थिति सुधारने के लिए कौन से दस्तावेज़ जरूरी हैं?

1 - जिन यमनी नागरिकों की इक़ामा समाप्त हो गई है या जो काम से ग़ायब हैं: उनके पास वैध यमनी पासपोर्ट और मेडिकल जांच होनी चाहिए। वे अपनी स्थिति डिजिटल प्लेटफॉर्म्स (अबशर, क़वा, मसानद) के जरिए सुधार सकते हैं, किसी दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं है।

2 - जिनके पास समाप्त हो चुकी विज़िटर आईडी या किसी भी प्रकार की समाप्त वीज़ा है और जिनकी बायोमेट्रिक जानकारी सऊदी सिस्टम में दर्ज है, उनकी वीज़ा छह महीने के लिए ऑनलाइन बढ़ाई जा सकती है, बशर्ते पासपोर्ट वैध हो। पासपोर्ट विभाग के दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है।

3- जिनके पास यमनी पासपोर्ट या दस्तावेज नहीं हैं: वे अबशर पर जाकर सुधार केंद्र का चयन करें, अपॉइंटमेंट लें और तय समय व स्थान पर अपनी यमनी नागरिकता साबित करने वाले दस्तावेज़ (पासपोर्ट या दूतावास से जारी यात्रा दस्तावेज) लेकर पहुँचें।

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