वाहनों के आयात पर ज़कात और कस्टम विभाग की नई गाइडलाइन
सऊदी ज़कात और कस्टम विभाग ने स्पष्ट किया है कि व्यक्तिगत वाहन आयात पर 5% कस्टम शुल्क और 15% वैट लगेगा।
अजेल हिंदी49 मिनट पहले · 1 मिनट का पठन
मुख्य बिंदु
AIज़कात और कस्टम विभाग को एक व्यक्ति ने सवाल भेजा: "सलाम, मैं सऊदी निवासी हूँ, कुवैत से निजी इस्तेमाल के लिए कार लाना चाहता हूँ, क्या शर्तें और प्रक्रिया हैं ताकि मैं कार सऊदी अरब में प्राप्त कर सकूँ?"
विभाग ने अपने 'पूछें ज़कात और कस्टम' एक्स (X) अकाउंट पर बताया कि व्यक्तिगत वाहनों के आयात की शर्तें विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं: zat.ca/J4Buc0।
एक्स पर ट्वीट देखें
विभाग ने बताया कि वाहन की कीमत पर 5% कस्टम शुल्क और कुल मूल्य (जिसमें कस्टम शुल्क और अन्य शुल्क शामिल हैं) पर 15% वैट लागू होगा।
ज़कात और कस्टम विभाग ने यह भी कहा कि विभाग को संयुक्त कस्टम कानून और उसकी कार्यकारी नियमावली के अनुसार कस्टम मूल्य का पुनर्मूल्यांकन करने का अधिकार है।
