सऊदी में एक व्यक्ति के लिए सिगरेट आयात की अधिकतम सीमा तय
सऊदी ज़कात और कस्टम्स प्राधिकरण ने बताया कि एक वयस्क यात्री अधिकतम 200 सिगरेट ला सकता है, अधिक मात्रा पर शुल्क और कर लगेंगे।
मुख्य बिंदु
AIज़कात, कर और कस्टम्स प्राधिकरण ने एक व्यक्ति के लिए सिगरेट आयात की अधिकतम सीमा स्पष्ट की है।
प्राधिकरण ने अपने 'असअल ज़कात व कर और कस्टम्स' एक्स अकाउंट के ज़रिए बताया कि वयस्क, जो बार-बार यात्रा नहीं करता, उसके लिए 200 सिगरेट लाने की अनुमति है।
साथ ही, यदि यह मात्रा पार हो जाती है तो इसकी घोषणा करना अनिवार्य है। ऐसी स्थिति में पूरी मात्रा पर शुल्क लागू होंगे, जिसकी अधिकतम सीमा हर तीन महीने में 2400 सिगरेट है।
एक्स पर ट्वीट देखें
प्राधिकरण ने बताया कि सिगरेट की खेप पर 100% कस्टम ड्यूटी, फिर कुल राशि पर 100% चयनात्मक कर और उसके बाद 15% वैट लगाया जाएगा।
ज़कात और कस्टम्स ने यह भी जोड़ा: "तंबाकू उत्पादों की व्यक्तिगत मात्रा संबंधी नियमों की जानकारी इस लिंक पर उपलब्ध है: bit.ly/4giqlqQ"।
