क्या नीलामी में बिकने वाली पुरानी कारों पर वैट लगेगा?
सऊदी ज़कात और कस्टम्स प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि नीलामी में बिकने वाली पुरानी कारों पर 15% वैट लगेगा, यदि विक्रेता वैट प्रणाली में पंजीकृत है।
अजेल हिंदी1 घंटे पहले · 1 मिनट का पठन
मुख्य बिंदु
AIसऊदी ज़कात और कस्टम्स प्राधिकरण से एक व्यक्ति ने पूछा, "क्या नीलामी में बिकने वाली पुरानी कारों पर टैक्स लगता है?"
प्राधिकरण ने अपने 'इस्कल ज़कात व टैक्स व कस्टम्स' एक्स अकाउंट पर बताया कि सभी वस्तुएँ और सेवाएँ, अगर पंजीकृत व्यक्ति द्वारा बेची जाती हैं, तो उन पर 15% वैट लागू होता है।
एक्स पर ट्वीट देखें
प्राधिकरण ने बताया कि वैट की गणना अंतिम बिक्री मूल्य पर 15% के हिसाब से की जाती है। फिलहाल, पुरानी कारों पर ही मार्जिन स्कीम लागू होती है।
ज़कात और कस्टम्स ने स्पष्ट किया कि मार्जिन स्कीम उन्हीं पंजीकृत व्यक्तियों पर लागू होती है, जो वैट में रजिस्टर्ड हैं।
