वाणिज्यिक ढोंग के खिलाफ रिपोर्टिंग पर इनाम की शर्तें घोषित
राष्ट्रीय वाणिज्यिक ढोंग विरोधी कार्यक्रम ने बताया कि रिपोर्टिंग पर अधिकतम 30% जुर्माना इनाम मिलेगा, बशर्ते सूचनाएँ जांच और दोषसिद्धि तक पहुँचाएँ और सूचनादाता दोषी न हो।
मुख्य बिंदु
AIराष्ट्रीय वाणिज्यिक ढोंग विरोधी कार्यक्रम ने अपने एक्स अकाउंट पर वाणिज्यिक ढोंग से जुड़ी अपराधों और उल्लंघनों की रिपोर्ट करने वालों के लिए वित्तीय इनाम की शर्तें जारी की हैं। ये शर्तें वाणिज्यिक ढोंग विरोधी कानून के तहत तय की गई हैं।
कार्यक्रम के अनुसार, कानून के तहत ऐसे लोगों को, जो कानून लागू करने से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े नहीं हैं, अधिकतम 30% तक का इनाम दिया जाएगा। यह इनाम उस जुर्माने की राशि का हिस्सा होगा, जो किसी अपराध या उल्लंघन के लिए वसूला गया है।
एक्स पर ट्वीट देखें
इनाम पाने के लिए जरूरी है कि दी गई जानकारी के आधार पर जांच शुरू हो सके और अपराध या उल्लंघन साबित होने पर अंतिम फैसला आ जाए। साथ ही, रिपोर्ट करने वाला व्यक्ति खुद उस अपराध या उल्लंघन में दोषी न हो।
कार्यक्रम ने स्पष्ट किया कि ये नियम वाणिज्यिक ढोंग विरोधी कानून की धारा 18 के तहत तय किए गए हैं, ताकि समाज की भागीदारी बढ़े और वाणिज्यिक ढोंग के खिलाफ प्रयासों को मजबूती मिले।
