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रविवार, 23 अगस्त 2026 · रियाद
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जकात और कस्टम विभाग ने 90 दिन की सुधार अवधि वाली गाड़ियों पर दी सफाई

सऊदी जकात और कस्टम विभाग ने स्पष्ट किया है कि 90 दिन की सुधार अवधि सिर्फ उन गाड़ियों पर लागू होती है जो सऊदी नागरिक या गैर-खलीजी निवासी द्वारा चलाई गई हैं।

अजेल हिंदी57 मिनट पहले · 1 मिनट का पठन
सऊदी कस्टम चेकपॉइंट पर गाड़ियों की जांच

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सऊदी जकात, कर और कस्टम प्राधिकरण को एक सवाल मिला: "कार दुबई में रजिस्टर्ड है और मालिक के पास अमीरात की रेजिडेंसी है, सऊदी रेजिडेंसी नहीं है। वही व्यक्ति कार लेकर सऊदी अरब आया है। क्या उस पर 90 दिन का नियम लागू होगा या वह प्रवेश पर मिली एक साल की अवधि तक कार रख सकता है?"

प्राधिकरण ने अपने 'असअल जकात व जराइब व जमारिक' एक्स अकाउंट पर बताया कि अगर गाड़ी का मालिक खलीजी (गैर-सऊदी) है और वही चला रहा है, तो उस पर ये नियम लागू नहीं होते।

प्राधिकरण ने यह भी बताया कि वे गाड़ियां जो सऊदी नागरिक या सऊदी में रहने वाले गैर-खलीजी निवासी द्वारा चलाई गई हैं, या जिनके लिए इनमें से किसी को अधिकृत किया गया है, उन पर 90 दिन की सुधार अवधि लागू होती है, जो नियम लागू होने की तारीख से गिनी जाएगी।

इसके तहत गाड़ी को या तो सऊदी अरब से बाहर ले जाना होगा या उसका रजिस्ट्रेशन कराकर सऊदी नंबर प्लेट लेनी होगी।

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