सऊदी अरब में खाड़ी वाहनों की अधिकतम 90 दिन रहने की सीमा तय
सऊदी ज़कात, कर और सीमा शुल्क प्राधिकरण ने 26 अगस्त 2026 से खाड़ी देशों की निजी गाड़ियों के लिए 90 दिन की अधिकतम सीमा लागू करने की घोषणा की है।
मुख्य बिंदु
AIसऊदी ज़कात, कर और सीमा शुल्क प्राधिकरण ने घोषणा की है कि 26 अगस्त 2026 से खाड़ी देशों की गाड़ियों के सऊदी अरब में रहने के लिए नए नियम लागू होंगे।
प्राधिकरण ने एक्स प्लेटफॉर्म पर बताया कि खाड़ी सहयोग परिषद के किसी भी देश में पंजीकृत और किसी सऊदी नागरिक, निवासी या अधिकृत चालक के स्वामित्व वाली गाड़ी हर 365 दिनों में अधिकतम 90 दिन ही सऊदी अरब में रह सकेगी, चाहे यह अवधि लगातार हो या अलग-अलग।
प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि यह अवधि गाड़ी के सीमा शुल्क चौकी से प्रवेश के पहले दिन से गिनी जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर यातायात कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी।
इन नियमों में केवल निजी गाड़ियाँ शामिल हैं, जबकि खाड़ी देशों की लाइसेंस प्राप्त कंपनियों से किराए पर ली गई गाड़ियाँ इससे बाहर रहेंगी।
प्राधिकरण ने गाड़ी की अवधि बढ़ाने के इच्छुक लोगों को संबंधित मामलों के लिए गृह मंत्रालय से संपर्क करने की सलाह दी है।
