अनियमित तरीके से नौकरी समाप्त होने पर क्या करें, सऊदी मंत्रालय का जवाब
सऊदी मानव संसाधन मंत्रालय ने बताया कि अनियमित रूप से नौकरी समाप्त होने पर कर्मचारी सुलह सेवा के ज़रिए शिकायत कर सकते हैं। साथ ही, कर्मचारियों का 'तवतीन' में पंजीकरण पहले 60 दिनों में ज़रूरी है।
मुख्य बिंदु
AIसऊदी मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय के लाभार्थी सेवा खाते ने स्पष्ट किया है कि अगर किसी कर्मचारी का अनुबंध अनियमित तरीके से समाप्त किया जाता है तो क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है।
मंत्रालय ने एक्स प्लेटफॉर्म पर बताया कि अगर किसी कर्मचारी की सेवा अनियमित तरीके से समाप्त होती है, तो वह कर्मचारी श्रम विवादों के लिए सुलह सेवा के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकता है। इसके लिए यह लिंक उपलब्ध है: https://hrsd.gov.sa/ministry-services/services/269970
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'तवतीन' कार्यक्रम में कर्मचारियों का पंजीकरण
मंत्रालय ने 'तवतीन' कार्यक्रम में कर्मचारियों के पंजीकरण की प्रक्रिया भी स्पष्ट की है। मंत्रालय के मुताबिक, कर्मचारी का पंजीकरण, उसे सामाजिक बीमा में पंजीकृत किए जाने की तारीख से पहले 60 दिनों के भीतर होना चाहिए।
मंत्रालय ने अपने लाभार्थी सेवा खाते के ज़रिए बताया कि कर्मचारियों को कार्यक्रम में जोड़ने की जिम्मेदारी नियोक्ता (संस्थान) की है। साथ ही, 'तवतीन' कार्यक्रम में शामिल होना उन्हीं संस्थानों के लिए वैकल्पिक है जो निर्धारित शर्तें पूरी करते हैं।
मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि कर्मचारियों का पंजीकरण या कार्यक्रम में शामिल होना पिछली तारीख से संभव नहीं है। पंजीकरण की सारी प्रक्रिया कर्मचारी के सामाजिक बीमा में पंजीकरण के पहले 60 दिनों के भीतर पूरी करनी होगी।
मंत्रालय ने संस्थानों से अपील की है कि वे कार्यक्रम के नियमों का पालन करें और निर्धारित शर्तों व प्रक्रियाओं के अनुसार इसके लाभ उठाएँ।
