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शनिवार, 5 सितंबर 2026 · रियाद
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क्या इस्तेमाल की गई स्पेयर पार्ट्स की बिक्री पर VAT लगेगा?

जकात और कस्टम्स प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि पंजीकृत कंपनियों द्वारा इस्तेमाल की गई स्पेयर पार्ट्स बेचने पर 15% VAT लगेगा, जबकि गैर-पंजीकृत विक्रेता यह टैक्स नहीं वसूल सकते।

अजेल हिंदी1 घंटे पहले · 1 मिनट का पठन
स्पेयर पार्ट्स की दुकान में बिक्री के लिए रखे सामान

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जकात और कस्टम्स प्राधिकरण से एक व्यक्ति ने पूछा, "क्या कंपनी को इस्तेमाल की गई स्पेयर पार्ट्स, जिन्हें कबाड़ या मालिकों से खरीदा गया है, बेचते समय वैट जोड़ना चाहिए?"

प्राधिकरण ने अपने 'असअल जकात व जराइब व जमारिक' एक्स अकाउंट के जरिए बताया कि सभी वस्तुएं और सेवाएं 15% वैट के दायरे में आती हैं, अगर उन्हें किसी पंजीकृत व्यक्ति या कंपनी द्वारा बेचा जाता है।

प्राधिकरण ने यह भी कहा कि वैट प्रणाली में पंजीकृत लोगों को टैक्स वसूलना अनिवार्य है और फिर यह राशि प्राधिकरण को जमा करनी होती है।

साथ ही, गैर-पंजीकृत व्यक्ति वैट लगाने या वसूलने के हकदार नहीं हैं।

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