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बुधवार, 12 अगस्त 2026 · रियाद
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क्या निजी सोने की कस्टम पर घोषणा ज़रूरी है? ज़कात प्राधिकरण की सफाई

सऊदी ज़कात और कस्टम प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को 40,000 सऊदी रियाल या उससे अधिक मूल्य के सोने, गहनों या कीमती धातुओं की घोषणा करनी होगी।

अजेल हिंदी1 घंटे पहले · 1 मिनट का पठन
सऊदी कस्टम पर सोने की घोषणा संबंधी जानकारी

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ज़कात और कस्टम प्राधिकरण से एक व्यक्ति ने पूछा: "क्या पहना हुआ सोना भी उस नई घोषणा सीमा में शामिल है जिसे 40,000 रियाल कर दिया गया है? क्या एयरपोर्ट पर इसकी घोषणा ज़रूरी है?"

प्राधिकरण ने अपने 'असअल ज़कात व कस्टम' पेज पर, एक्स प्लेटफॉर्म के ज़रिए बताया कि यात्रियों को जिन वस्तुओं की घोषणा ज़रूरी है, उनके लिए घोषणा फॉर्म भरना और सऊदी अरब में प्रवेश या प्रस्थान के समय कस्टम अधिकारियों को देना अनिवार्य है।

प्राधिकरण ने बताया कि इनमें शामिल हैं: नकदी, धारक के लिए विनिमेय उपकरण, सोने की ईंटें, कीमती धातुएँ, रत्न, गहने—यदि इनकी कुल कीमत 40,000 सऊदी रियाल या उससे अधिक है, या विदेशी मुद्रा में समकक्ष राशि, या व्यापारिक मात्रा में वस्तुएँ, या 3,000 रियाल से अधिक मूल्य की वस्तुएँ, या चुनिंदा कर के दायरे में आने वाली वस्तुएँ, या प्रतिबंधित/निषिद्ध वस्तुएँ।

ज़कात और कस्टम प्राधिकरण ने यह भी स्पष्ट किया कि यात्रियों पर शुल्क और कर केवल नई, यानी अप्रयुक्त और फैक्ट्री पैकिंग में बंद सामान पर लागू होते हैं।

प्राधिकरण ने आगे कहा: "अधिक जानकारी और फॉर्म भरने की प्रक्रिया जानने के लिए इस लिंक पर जाएँ: zat.ca/Clf1oC"।

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