वाहन में खराबी पर उपभोक्ता के अधिकार: मंत्रालय ने दी जानकारी
सऊदी वाणिज्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि वाहन में ऐसी खराबी आने पर, जिससे उसका उपयोग संभव न हो और उसे एजेंट को सौंपना पड़े, उपभोक्ता को समान श्रेणी की वैकल्पिक कार या प्रतिदिन के हिसाब से मुआवजा पाने का अधिकार है।
मुख्य बिंदु
AIवाणिज्य मंत्रालय ने उपभोक्ताओं के अधिकारों के बारे में जानकारी दी है, जब उनकी कार में खराबी आ जाए और उसे एजेंट को सौंपना पड़े।
कार में खराबी
मंत्रालय ने पुष्टि की है कि अगर उपभोक्ता को अपनी कार में अचानक ऐसी खराबी आ जाती है, जिससे उसका उपयोग संभव नहीं है और वह उसे एजेंट को सौंपता है, तो उसे उसी श्रेणी की वैकल्पिक कार पाने का अधिकार है।
मंत्रालय ने एक्स प्लेटफॉर्म पर बताया कि अगर एजेंट वैकल्पिक कार उपलब्ध नहीं कराता है, तो उपभोक्ता को प्रतिदिन के हिसाब से मुआवजा पाने का अधिकार है, जिसकी गणना वाहन की खरीद कीमत को 400 से विभाजित कर हर दिन के विलंब के लिए की जाएगी।
उपभोक्ता के अधिकारों और कर्तव्यों की अधिक जानकारी के लिए मंत्रालय की गाइड वेबसाइट mc.gov.sa/Pages/cg.aspx पर जाएं।
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