क्या राष्ट्रीय पहचान पत्र के 'बदल तालेफ' की सूचना रद्द हो सकती है?
सऊदी गृह मंत्रालय की नागरिक स्थिति एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि अबशर पोर्टल से दी गई 'बदल तालेफ' सूचना रद्द नहीं की जा सकती और पूरी प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
मुख्य बिंदु
AIगृह मंत्रालय की नागरिक स्थिति एजेंसी के खाते पर एक व्यक्ति ने सवाल किया: "सलाम अलैकुम, मैंने गलती से पहचान पत्र के लिए 'बदल तालेफ' की सूचना दी थी, अब मैंने पासपोर्ट बनवा लिया है, क्या मैं उसे यात्रा के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ?"
एजेंसी ने एक्स (पूर्व ट्विटर) पर जवाब दिया कि सूचना रद्द नहीं की जा सकती और राष्ट्रीय पहचान पत्र के लिए 'बदल तालेफ' की प्रक्रिया पूरी करना जरूरी है।
एक्स पर ट्वीट देखें
राष्ट्रीय पहचान पत्र के लिए 'बदल तालेफ' जारी करने की प्रक्रिया
यह एक ऑनलाइन सेवा है, जिससे नागरिक अबशर पोर्टल के जरिए बिना दफ्तर जाए नया पहचान पत्र बनवा सकते हैं।
अबशर पोर्टल से सेवा लेने के चरण:
- अपने अबशर खाते में लॉगिन करें
- 'मेरी सेवाएँ' चुनें
- नागरिक स्थिति चुनें
- राष्ट्रीय पहचान पत्र सेवाएँ चुनें
- 'बदल तालेफ' के लिए आवेदन करें
