वेतन में देरी पर कर्मचारी शिकायत कर सकता है: मानव संसाधन मंत्रालय
मानव संसाधन मंत्रालय ने कहा है कि वेतन में देरी श्रम कानून का उल्लंघन है और कर्मचारी मंत्रालय के ऐप से शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
मुख्य बिंदु
AIमानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय के लाभार्थी सेवा खाते पर एक व्यक्ति ने सवाल किया— "कंपनी ने मुझसे हर महीने की 5 तारीख को वेतन देने का अनुबंध किया है, लेकिन पिछले महीने का वेतन 26 जून को मिला और इस महीने का वेतन अब तक नहीं मिला। क्या मैं शिकायत दर्ज कर सकता हूँ और अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन पर बाकी वेतन मांग सकता हूँ?"
मंत्रालय ने अपने 'एक्स' पेज पर स्पष्ट किया कि वेतन में देरी श्रम कानून का उल्लंघन है। ऐसे मामलों में कर्मचारी मंत्रालय के मोबाइल ऐप के जरिए शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए यह लिंक उपलब्ध है: hrsd.gov.sa/hrsd-app
एक्स पर ट्वीट देखें
सामाजिक सुरक्षा पात्रता पर आपत्ति
'सुरक्षा और सशक्तिकरण' खाते ने बताया कि पिछली किस्त के लिए सामाजिक सुरक्षा पात्रता पर आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तिथि तय कर दी गई है, जो लागू नियमों के अनुसार है।
इस खाते के अनुसार, सामाजिक सुरक्षा पात्रता पर आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तिथि इस महीने की 27 तारीख है।
लाभार्थियों से अनुरोध किया गया है कि वे आपत्ति का आवेदन पूरा करें और जरूरी दस्तावेज सामाजिक सहायता पोर्टल के जरिए अपलोड करें: https://sbis.hrsd.gov.sa/#/login.
