जकात और कस्टम विभाग ने जुर्माना माफी योजना की अंतिम तिथि बताई
सऊदी जकात और कस्टम विभाग ने जुर्माना माफी योजना को 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ा दिया है। लाभ के लिए टैक्स रिटर्न दाखिल करना और टैक्स मूलधन चुकाना या किस्तों में देना जरूरी है।
मुख्य बिंदु
AIसऊदी जकात, टैक्स और कस्टम प्राधिकरण ने जुर्माना माफी और छूट योजना की अंतिम तिथि स्पष्ट की है। यह जानकारी एक फॉलोअर के सवाल के जवाब में दी गई, जो 'पूछें जकात, टैक्स और कस्टम' नामक एक्स अकाउंट पर किया गया था।
एक फॉलोअर ने पूछा था, "क्या अभी भी जुर्माना माफी मिल रही है?" इस पर प्राधिकरण ने पुष्टि की कि यह योजना 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ा दी गई है।
प्राधिकरण ने बताया कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए सभी बकाया टैक्स रिटर्न दाखिल करने और टैक्स की मूल राशि चुकाने या किस्तों में देने का विकल्प है। इन शर्तों के पूरा होने पर, योजना की अवधि में टैक्स रिटर्न पर लगे सभी जुर्माने रद्द कर दिए जाएंगे।
एक्स पर ट्वीट देखें
जुर्माना माफी योजना के नियम
प्राधिकरण ने बताया कि योजना की शर्तों और लाभ की पूरी जानकारी के लिए गाइडबुक देखी जा सकती है।
साथ ही, प्राधिकरण ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर 31 दिसंबर 2026 के बाद योजना बढ़ाई जाती है, तो 30 जून 2026 के बाद दाखिल किए गए किसी भी टैक्स रिटर्न पर लगे जुर्माने पर यह लागू नहीं होगी।
इस तरह, प्राधिकरण द्वारा तय नियमों और प्रक्रियाओं के तहत योजना का लाभ दिसंबर 2026 के अंत तक लिया जा सकता है।
