क्या सऊदी नागरिक की विदेशी पत्नी को दंत चिकित्सा पर टैक्स देना होगा?
जकात, टैक्स और कस्टम्स प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि दंत चिकित्सा पर वैट छूट केवल सऊदी नागरिकों के लिए है, विदेशी पत्नी को नहीं।
मुख्य बिंदु
AIजकात, टैक्स और कस्टम्स प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि सऊदी नागरिक की विदेशी पत्नी को निजी अस्पतालों और डेंटल क्लीनिक में दंत चिकित्सा सेवाओं पर वैट देना होगा।
यह स्पष्टीकरण प्राधिकरण के 'पूछें जकात, टैक्स और कस्टम्स' एक्स अकाउंट पर एक व्यक्ति के सवाल के जवाब में आया, जिसमें पूछा गया था: "क्या सऊदी नागरिक की विदेशी पत्नी को निजी अस्पतालों और डेंटल क्लीनिक में दंत चिकित्सा पर टैक्स देना होगा या नहीं?"
एक्स पर ट्वीट देखें
प्राधिकरण ने बताया कि शाही आदेश के अनुसार, सऊदी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाओं पर वैट से छूट दी गई है, बशर्ते ये सेवाएँ स्वास्थ्य मंत्रालय से लाइसेंस प्राप्त मेडिकल संस्थानों द्वारा दी जा रही हों।
प्राधिकरण ने यह भी स्पष्ट किया कि इस छूट का लाभ उठाने के लिए सेवा प्राप्त करने वाले की नागरिकता की पुष्टि जरूरी है, यानी छूट केवल सऊदी नागरिकों को ही मिलेगी।
