अचल संपत्ति की अदला-बदली पर टैक्स कैसे लगेगा, कैसे चुकाएँ
सऊदी अरब में संपत्ति की अदला-बदली पर 5% अचल संपत्ति लेनदेन टैक्स लागू है, जिसकी गणना और भुगतान का तरीका ज़कात, टैक्स और कस्टम्स प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है।
मुख्य बिंदु
AIज़कात, टैक्स और कस्टम्स प्राधिकरण से एक व्यक्ति ने पूछा: "अगर एक संपत्ति के बदले दूसरी संपत्ति ली जाए तो अचल संपत्ति लेनदेन टैक्स कैसे लगेगा और कैसे चुकाएँ?"
प्राधिकरण ने अपनी 'पूछें ज़कात, टैक्स और कस्टम्स' सेवा के ज़रिए बताया कि 4 अक्टूबर 2020 से सभी अचल संपत्ति लेनदेन (अगर वे छूट के दायरे में नहीं हैं) पर 5% टैक्स लागू है।
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प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि अचल संपत्ति की अदला-बदली सहित किसी भी तरह की कानूनी मिल्कियत या कब्ज़ा हस्तांतरण पर यह टैक्स लागू होता है।
साथ ही बताया गया कि टैक्स छूट की तीसरी धारा के बारे में अधिक जानकारी के लिए अचल संपत्ति लेनदेन टैक्स की कार्यकारी नियमावली इस लिंक पर देखी जा सकती है: http://zat.ca/8fqt08।
