क्या दिव्यांगों को कारों की कस्टम ड्यूटी में छूट मिलती है?
जकात और कस्टम प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि दिव्यांगों के लिए हाथों से चलने वाली विशेष कारों के आयात पर कस्टम ड्यूटी और वैट से छूट है, लेकिन निर्माण वर्ष पर कोई छूट नहीं है।
अजेल हिंदी1 घंटे पहले · 1 मिनट का पठन
मुख्य बिंदु
AIजकात और कस्टम प्राधिकरण ने बताया है कि दिव्यांगों को विदेश से कार आयात करने पर कस्टम ड्यूटी और वैट से छूट मिलती है।
प्राधिकरण ने अपने 'असअल जकात व कस्टम' एक्स अकाउंट पर बताया कि छूट उन्हीं वाहनों पर मिलेगी जो दिव्यांगों के लिए विशेष रूप से तैयार और हाथों से चलाने योग्य हों।
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साथ ही, उन्होंने कहा कि वाहन आयात की शर्तें इस लिंक पर देखी जा सकती हैं: zat.ca/J4Buc0। प्राधिकरण ने यह भी स्पष्ट किया कि निर्माण वर्ष पर कोई छूट नहीं है।
यह स्पष्टीकरण एक फॉलोअर के सवाल के जवाब में आया: "क्या दिव्यांगों के लिए कार कस्टम ड्यूटी में छूट है?"
