कफील के जेल में होने पर प्रवासी की इक़ामा नवीनीकरण प्रक्रिया
सऊदी पासपोर्ट विभाग ने बताया कि अगर कफील जेल में है, तो प्रवासी की इक़ामा नवीनीकरण के लिए उसके वकील को पहले जेल प्रशासन और फिर पासपोर्ट विभाग से संपर्क करना होगा।
मुख्य बिंदु
AIसऊदी अरब के पासपोर्ट विभाग (जवाज़ात) ने स्पष्ट किया है कि अगर किसी प्रवासी का कफील जेल में है और वह अपनी इक़ामा संबंधी प्रक्रिया पूरी करना चाहता है, तो क्या करना होगा।
यह स्पष्टीकरण उस सवाल के जवाब में आया, जो पासपोर्ट विभाग के आधिकारिक एक्स अकाउंट पर एक फॉलोअर ने पूछा था: "मेरा कफील जेल में है और मेरी इक़ामा की अवधि में एक महीना बचा है, मैं फाइनल एग्जिट कैसे करूं?"
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जवाज़ात ने बताया कि ऐसी स्थिति में कफील के वकील को सबसे पहले जेल प्रशासन से संपर्क करना चाहिए, ताकि वकालतनामा में उल्लिखित प्रक्रियाओं की जानकारी मिल सके। इसके बाद वकील को पासपोर्ट विभाग से संपर्क करना होगा, जहां वकालतनामा में निर्धारित अधिकारों के अनुसार प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
जवाज़ात ने यह भी स्पष्ट किया कि पूरी प्रक्रिया वकील को दी गई अधिकार सीमाओं और वकालतनामा में निर्धारित नियमों के अनुसार ही पूरी होगी।
