क्या पता बदलने पर 'हिसाब अल-मुवातिन' में किराया अनुबंध अपडेट करना ज़रूरी है?
अगर आपने अपना पता या आय संबंधी जानकारी बदली है तो 'हिसाब अल-मुवातिन' में आपको खुद ही अपनी जानकारी अपडेट करनी होगी।
मुख्य बिंदु
AI'हिसाब अल-मुवातिन' कार्यक्रम की उपभोक्ता सेवा के आधिकारिक खाते पर एक सवाल पूछा गया: "मैंने अपना पता बदला है और मेरे पास किराया अनुबंध है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि मुझे खुद अपडेट करना है या वेबसाइट अपने आप करेगी?"
'हिसाब अल-मुवातिन' ने X (पूर्व ट्विटर) पर बताया कि अगर आपकी जानकारी में कोई बदलाव होता है तो सबसे पहले आपको 'सबिल' प्लेटफॉर्म पर अपनी जानकारी अपडेट करनी होगी।
इसके बाद, आप अपने खाते (मुफीद फाइल - पता) में जाकर "राष्ट्रीय पता लाएँ" बटन पर क्लिक करके नया पता जोड़ सकते हैं।
X प्लेटफॉर्म पर ट्वीट देखें
'हिसाब अल-मुवातिन' में जानकारी बदलना
'हिसाब अल-मुवातिन' कार्यक्रम ने लाभार्थियों की जानकारी में बदलाव के लिए जरूरी प्रक्रिया स्पष्ट की है।
कार्यक्रम ने X पर अपने 'सेवा खाते' के जरिए बताया कि अगर लाभार्थी की आय संबंधी जानकारी बदलती है तो उसे अपने खाते में जाकर बदलाव करना होगा।
इसके बाद, लाभार्थी को "मुफीद फाइल, सामान्य जानकारी" विकल्प चुनकर आय संबंधी जानकारी अपडेट करनी होगी और सेव करना होगा। इसके बाद इन जानकारियों की दोबारा जांच और पात्रता का मूल्यांकन किया जाएगा।
