पुरानी दस्तावेज़ रखने की शर्तें बताईं नागरिक स्थिति विभाग ने
सऊदी नागरिक स्थिति विभाग ने स्पष्ट किया है कि नागरिक अपनी पुरानी पहचान या परिवार रजिस्टर की प्रतियां रख सकते हैं, लेकिन कुछ शर्तों के साथ।
मुख्य बिंदु
AIसऊदी गृह मंत्रालय के नागरिक स्थिति विभाग ने स्पष्ट किया है कि नागरिक अपनी पुरानी दस्तावेज़ रख सकते हैं।
'अहवाल मदनिया' ने एक्स प्लेटफॉर्म पर बताया कि नागरिक और नागरिकाएं अपनी पुरानी दस्तावेज़, जैसे राष्ट्रीय पहचान पत्र या परिवार रजिस्टर, तब रख सकते हैं जब वे उनका प्रतिस्थापन करवा लें।
विभाग ने यह भी बताया कि दस्तावेज़ रखने की अनुमति तभी है जब प्रतिस्थापन के बाद उन पर छेद कर दिए जाएं, ताकि उनका दुरुपयोग न हो सके।
राष्ट्रीय पहचान पत्र की सेवाएँ
नागरिक स्थिति विभाग ने बताया कि अबशर ऐप के ज़रिए राष्ट्रीय पहचान पत्र संबंधी सेवाएँ उपलब्ध हैं।
विभाग ने कहा कि इन सेवाओं के तहत नागरिक बिना नागरिक स्थिति कार्यालय गए ही पहचान पत्र का नवीनीकरण, गुम या क्षतिग्रस्त कार्ड का विकल्प माँग सकते हैं।
सेवा का लाभ उठाने के लिए अबशर ऐप में लॉगिन करें, 'मेरी सेवाएँ' में जाएँ, नागरिक स्थिति सेवाएँ चुनें, फिर राष्ट्रीय पहचान सेवाएँ चुनकर आवश्यक सेवा का चयन करें।
