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सऊदी अरब

अचल संपत्ति दस्तावेज़ीकरण के नए नियम से ज़मीन की उपलब्धता बढ़ेगी: मंत्री

नगर पालिका और आवास मंत्री ने कहा कि अचल संपत्ति के लेनदेन के नए नियम से राज्य के अधिकार सुरक्षित होंगे और नागरिकों के लिए घर खरीदना आसान होगा।

अजेल हिंदी46 मिनट पहले · 2 मिनट का पठन
सऊदी नगर पालिका मंत्री माजिद अल-हकील प्रेस वार्ता में

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नगर पालिका और आवास मामलों के मंत्री माजिद बिन अब्दुल्ला अल-हकील ने कहा है कि कैबिनेट द्वारा उन ज़मीनों और खाली संपत्तियों के लिए अचल संपत्ति लेनदेन के दस्तावेज़ीकरण के नए नियम को मंज़ूरी देना एक रणनीतिक कदम है। इसका मकसद राज्य के लिए देय शुल्कों की वसूली के अधिकारों की रक्षा करना और अचल संपत्ति क्षेत्र में पारदर्शिता व सुशासन को बढ़ावा देना है।

हकील ने स्पष्ट किया कि इस नियम के तहत, ऐसी किसी भी ज़मीन की मिल्कियत का दस्तावेज़ीकरण तब तक नहीं किया जाएगा जब तक उस पर बकाया शुल्क का भुगतान नहीं हो जाता। इससे राज्य के वित्तीय अधिकारों की कानूनी रूप से सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

विकास को प्रोत्साहन और आपूर्ति में वृद्धि

मंत्री ने बताया कि यह नियम राज्य के अधिकारों की सुरक्षा और अचल संपत्ति क्षेत्र में विकास की निरंतरता के बीच संतुलन बनाने के लिए तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि यह ज़मीन के विकास की प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं डालेगा, बल्कि मालिकों को विकास कार्य शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। इससे अचल संपत्ति की आपूर्ति बढ़ेगी और शहरी क्षेत्रों में ज़मीन के बेहतर इस्तेमाल को बढ़ावा मिलेगा।

नागरिकों के लिए घर खरीदना आसान

हकील ने आगे कहा कि इस नियम का अंतिम उद्देश्य आवास क्षेत्र को समर्थन देना और नागरिकों को आसानी से घर खरीदने में सक्षम बनाना है। इससे आवास विकल्पों की विविधता और उपलब्धता बढ़ेगी, जो सऊदी विजन 2030 के तहत सऊदी परिवारों के घर के स्वामित्व का प्रतिशत बढ़ाने के लक्ष्य को हासिल करने में मदद करेगा।

मंत्री ने अंत में कहा कि ये नियामकीय कदम अचल संपत्ति बाज़ार की दक्षता बढ़ाएंगे, अधिकारों की रक्षा करेंगे, ज़मीन के विकास को प्रोत्साहित करेंगे और सतत शहरी विकास को आगे बढ़ाएंगे, जिससे सार्वजनिक हित और सऊदी अचल संपत्ति बाज़ार में संतुलन सुनिश्चित होगा।

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