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सऊदी अरब

सैन्य-आंतरिक सुरक्षा इकाइयों के लिए भोजन सेवा के नए नियम

वित्त मंत्रालय ने सैन्य और सुरक्षा क्षेत्रों के लिए भोजन सेवा के नए सख्त नियम जारी किए, जो 5 जुलाई 2026 से लागू होंगे। इनमें खाद्य गुणवत्ता, सुरक्षा और निगरानी के मानक शामिल हैं।

अजेल हिंदी57 मिनट पहले · 3 मिनट का पठन
सैन्य भोजन सेवा के लिए सख्त सुरक्षा मानक

मुख्य बिंदु

AI

वित्त मंत्रालय ने सैन्य और सुरक्षा क्षेत्रों में भोजन सेवा के अनुबंध, खरीद और मात्रा के लिए नए नियमों को मंजूरी दी है। यह फैसला वित्त मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल-जदआन द्वारा अनुमोदित किया गया। नियमों को आधिकारिक गजट 'उम अल-कुरा' में प्रकाशित किया गया है और इनका क्रियान्वयन 5 जुलाई 2026 से शुरू होगा।

इन नियमों का उद्देश्य लाभार्थियों के लिए पोषण मूल्यांकन को बेहतर बनाना, भोजन सेवा की गुणवत्ता बढ़ाना, शर्तों और खरीद मॉडल को एकरूप करना, प्रतिस्पर्धा और पारदर्शिता को बढ़ावा देना और सार्वजनिक धन का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करना है।

अनिवार्य पालन और निगरानी व्यवस्था

ये नियम सभी सैन्य, सुरक्षा और उनसे संबद्ध सरकारी एजेंसियों के लिए अनिवार्य होंगे। इनमें भोजन सेवा अनुबंधों के लिए आवश्यकताएँ और प्रक्रियाएँ शामिल हैं। इन नियमों की नियमित समीक्षा और अद्यतन सरकारी परियोजनाओं और व्यय दक्षता प्राधिकरण द्वारा सैन्य और सुरक्षा क्षेत्रों के साथ मिलकर की जाएगी।

दस्तावेज़ में भोजन सेवाओं को तीन श्रेणियों में बांटा गया है: स्थायी इकाइयों, केंद्रों, कॉलेजों और संस्थानों के लिए पका हुआ भोजन; युद्धपोतों, अभियानों और अभ्यासों के लिए बिना पका भोजन; और आपातकालीन परिस्थितियों के लिए विशेष भोजन सेवा।

सख्त सुरक्षा और स्वास्थ्य मानक

नियमों के अनुसार, किसी भी परियोजना के शुरू होने से पहले संचालन संबंधी जोखिमों का विश्लेषण करना अनिवार्य होगा, जिसमें स्वास्थ्य और पेशेवर सुरक्षा, कार्य निरंतरता, सुरक्षा जोखिम और लागत बढ़ने की संभावना शामिल है, साथ ही उपयुक्त एहतियाती उपाय भी अपनाने होंगे।

नियमों में रसोई और गोदामों के लिए सख्त शर्तें हैं, जैसे बिजली और गैस कनेक्शन की जांच, अग्निशमन और धुआँ व गैस रिसाव चेतावनी प्रणाली, अग्निशामक यंत्र और आपातकालीन निकास, नियमित अग्निशमन और सुरक्षा प्रशिक्षण, और भोजन तैयार करने वाले क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाना।

मांस और कच्चे पोल्ट्री के साथ ताजे फल-सब्ज़ियों की तैयारी के लिए अलग उपकरण और स्थान अनिवार्य हैं, साथ ही सलाद और फलों के लिए अलग क्षेत्र निर्धारित करने होंगे।

कर्मचारियों की स्वास्थ्य जांच, संक्रामक रोगों से मुक्त होने की पुष्टि, वैध स्वास्थ्य प्रमाणपत्र, दस्ताने, मास्क, सिर ढकने और एप्रन पहनना, और खाद्य सुरक्षा व व्यक्तिगत स्वच्छता पर नियमित प्रशिक्षण भी अनिवार्य किया गया है।

निगरानी और भोजन के नमूने संग्रह

हर तैयार व्यंजन या सामग्री का 200 से 500 ग्राम का नमूना 4 डिग्री सेल्सियस पर 72 घंटे के लिए अलग फ्रिज में रखना अनिवार्य होगा। खाद्य विषाक्तता की आशंका होने पर ये नमूने महामारी जांच टीम को सौंपे जाएंगे और संदिग्ध व्यंजनों को बदला जा सकेगा।

अगर भोजन में खराबी या संदूषण पाया जाता है तो उसे आधिकारिक रिकॉर्ड के साथ नष्ट किया जाएगा और जमा नकद से वैकल्पिक भोजन उपलब्ध कराया जाएगा, साथ ही निर्धारित जुर्माना भी लगाया जाएगा।

सटीक पोषण मानक और भंडारण

दस्तावेज़ के अनुसार, उच्च परिश्रम वाले क्षेत्रों में प्रत्येक व्यक्ति के लिए रोज़ाना 3,000 से 3,500 कैलोरी निर्धारित की गई है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का संतुलन होगा। भोजन को पाँच मुख्य समूहों — सब्ज़ियाँ, फल, डेयरी उत्पाद आदि — में बांटा गया है।

विस्तृत तालिकाओं में खाद्य सामग्री की मात्रा और गुणवत्ता का उल्लेख है, जैसे प्रति व्यक्ति भेड़ का मांस (250 ग्राम, सप्ताह में तीन बार), मछली (250 ग्राम, सप्ताह में एक बार), और चिकन (290 ग्राम, प्रतिदिन)। पीने का पानी, जूस, खजूर आदि की मात्रा और वितरण की आवृत्ति भी सामान्य दिनों और रमज़ान के लिए अलग-अलग बताई गई है।

नियमों के तहत ठेकेदार को 30 दिन के लिए पर्याप्त गैर-ताज़ा खाद्य और उपभोग्य वस्तुओं का भंडार रखना होगा, जिसकी आपूर्ति अनुबंध शुरू होने से एक दिन पहले करनी होगी और नियमित रूप से कमी को पूरा करना होगा।

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