35 हज़ार रियाल जुर्माना, 3 विदेशी यात्री वाहन चालकों को सऊदी से निष्कासित किया गया
सऊदी परिवहन प्राधिकरण ने बिना लाइसेंस निजी कार से सवारी ढोने पर तीन विदेशी नागरिकों पर कुल 35,000 रियाल का जुर्माना और देश से निष्कासन का आदेश जारी किया है।
मुख्य बिंदु
AI
सऊदी अरब के परिवहन प्राधिकरण ने तीन गैर-सऊदी नागरिकों के खिलाफ फैसलों का सारांश जारी किया है। इन पर निजी कार से बिना लाइसेंस सवारी ढोने का आरोप है। इन फैसलों में कुल 35,000 सऊदी रियाल का जुर्माना और दोषियों को सऊदी अरब से निष्कासित करने का आदेश शामिल है।
प्राधिकरण ने बताया कि फैसला संख्या (1/य/2026) एक मिस्र के नागरिक के खिलाफ जारी हुआ, जिसने निजी कार से बिना लाइसेंस सवारी ढोई। उसे 12,000 रियाल का जुर्माना और सऊदी से निष्कासन की सज़ा दी गई।
एक्स पर ट्वीट देखें
इसी तरह, फैसला संख्या (4/य/2026) एक भारतीय नागरिक के खिलाफ जारी हुआ, जिसने निजी कार से बिना लाइसेंस सवारी ढोई। उसे भी 12,000 रियाल का जुर्माना और निष्कासन की सज़ा सुनाई गई।
एक्स पर ट्वीट देखें
वहीं, फैसला संख्या (5/य/2026) एक चाड के नागरिक के खिलाफ जारी हुआ, जिसने बिना लाइसेंस निजी कार से सवारी ढोने की तैयारी की थी। उसे 11,000 रियाल का जुर्माना और निष्कासन की सज़ा दी गई।
एक्स पर ट्वीट देखें
प्राधिकरण ने दोहराया कि बिना वैध लाइसेंस के यात्री परिवहन गतिविधि करना कानून का उल्लंघन है। उसने कहा कि वह अनधिकृत यात्री परिवहन पर निगरानी जारी रखेगा, ताकि इस क्षेत्र में अनुपालन बढ़े और सेवाओं की गुणवत्ता व लाभार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
प्राधिकरण ने यह भी स्पष्ट किया कि सड़क परिवहन कानून बिना लाइसेंस के परिवहन गतिविधि पर रोक लगाता है और गैर-सऊदी उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ निष्कासन की सज़ा का प्रावधान है। साथ ही, फैसलों का सारांश प्रकाशित किया जा सकता है।
प्राधिकरण ने नागरिकों से अपील की है कि वे केवल लाइसेंस प्राप्त परिवहन सेवाओं और प्रतिष्ठानों का ही उपयोग करें और वैध विकल्पों का लाभ उठाएं।
