रियाद में हत्या के दोषी को सज़ा-ए-मौत दी गई
गृह मंत्रालय ने रियाद में एक नागरिक की हत्या के दोषी को आज सज़ा-ए-मौत देकर इंसाफ किया।
मुख्य बिंदु
AIगृह मंत्रालय ने रविवार, 2 अगस्त 2026 को रियाद क्षेत्र में अब्दुल्ला बिन मुअजब बिन सईद अल ग़ायब अल क़हतानी, जो सऊदी नागरिक है, को एक अन्य नागरिक, खालिद बिन मोहम्मद बिन खालिद अल अदवानी की तेज़धार हथियार से हत्या करने के दोष में सज़ा-ए-मौत दी।
मंत्रालय ने बताया कि सुरक्षा एजेंसियों ने आरोपी को गिरफ़्तार किया था और उसे संबंधित अदालत में पेश किया गया, जहाँ अपराध साबित होने के बाद उसके खिलाफ क़िसास की सज़ा सुनाई गई। अपील और सुप्रीम कोर्ट से पुष्टि के बाद, शाही आदेश के तहत सज़ा को अंतिम रूप दिया गया।
यह सज़ा रविवार, 19 सफर 1448 हिजरी, यानी 2 अगस्त 2026 को रियाद क्षेत्र में लागू की गई।
गृह मंत्रालय ने दोहराया कि सऊदी सरकार देश में सुरक्षा, न्याय और शरीयत के प्रावधानों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है, और निर्दोष लोगों पर हमला करने वालों को कड़ी सज़ा दी जाएगी। मंत्रालय ने चेतावनी दी कि ऐसी वारदातों में शामिल हर व्यक्ति को शरीयत के अनुसार दंडित किया जाएगा।
