जाज़ान में नशीली हशीश बेचने वाले नागरिक को मौत की सज़ा
गृह मंत्रालय ने जाज़ान क्षेत्र में एक अपराधी को हशीश तस्करी के मामले में मौत की सज़ा दिए जाने की घोषणा की।
मुख्य बिंदु
AIगृह मंत्रालय ने आज जाज़ान क्षेत्र में एक अपराधी को मौत की सज़ा दिए जाने के संबंध में बयान जारी किया।
बयान में बताया गया कि सामी बिन जाबिर बिन मुतइब हरीसी (सऊदी नागरिक) ने दूसरी बार हशीश बेचने के अपराध में भागीदारी की थी। सुरक्षा एजेंसियों ने उसे गिरफ्तार किया और जांच के बाद उस पर अपराध का आरोप तय हुआ। मामले को संबंधित अदालत में भेजा गया, जहाँ उसके खिलाफ आरोप सिद्ध होने पर मौत की सज़ा सुनाई गई। अपील के बाद यह फैसला सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी बरकरार रखा गया और शाही आदेश के तहत सज़ा लागू की गई।
सामी बिन जाबिर बिन मुतइब हरीसी (सऊदी नागरिक) को मौत की सज़ा शनिवार, 22 अगस्त 2026 को जाज़ान क्षेत्र में दी गई।
गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यह घोषणा नागरिकों और निवासियों को नशीली दवाओं के खतरे से बचाने और तस्करों व तस्करी करने वालों पर सख्त सज़ा लागू करने के सरकार के संकल्प को दर्शाती है, क्योंकि ये अपराध निर्दोष लोगों की जान लेते हैं और समाज में गंभीर भ्रष्टाचार फैलाते हैं। मंत्रालय ने चेतावनी दी कि ऐसे अपराध करने वालों को कड़ी कानूनी सज़ा दी जाएगी।
