खाद्य और दवा प्राधिकरण ने भंडारण में गड़बड़ी पर 1 करोड़ रियाल तक जुर्माने की चेतावनी दी
सऊदी खाद्य और दवा प्राधिकरण ने खाद्य और चारे के भंडारण व वितरण नियमों के उल्लंघन पर 1 करोड़ रियाल तक जुर्माने की चेतावनी दी है।
मुख्य बिंदु
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सऊदी खाद्य और दवा प्राधिकरण ने खाद्य और चारे के उत्पादों के भंडारण और वितरण के नियमों के उल्लंघन पर लगने वाली सख्त सज़ाओं को लेकर चेतावनी दी है। प्राधिकरण ने कहा कि उत्पादों की सुरक्षा, सही भंडारण और उचित तरीके से हैंडलिंग से ही सुनिश्चित होती है।
प्राधिकरण ने अपने एक्स (पूर्व ट्विटर) अकाउंट पर बताया कि खाद्य और चारे के उत्पादों के भंडारण और वितरण के नियमों का पालन करने से उनकी सुरक्षा बढ़ती है और कानूनी आवश्यकताओं के अनुपालन का स्तर भी ऊपर जाता है।
प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि खाद्य कानून या चारा कानून और उनके कार्यान्वयन नियमों का उल्लंघन करने पर कई तरह की सज़ाएँ हो सकती हैं, जिनमें अधिकतम 10 मिलियन सऊदी रियाल तक का जुर्माना भी शामिल है।
इन सज़ाओं में 180 दिन तक संबंधित गतिविधि पर रोक, लाइसेंस रद्द या निलंबित किया जाना भी शामिल है।
एक्स पर ट्वीट देखें
प्राधिकरण ने दोहराया कि भंडारण और वितरण के नियमों का पालन करना खाद्य और चारे के उत्पादों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और कानूनी आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए बेहद ज़रूरी है।
