शिक्षा मंत्रालय ने बीमारी अवकाश को 'सिहा' प्लेटफॉर्म से जोड़ने की प्रक्रिया बताई
शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि अब बीमारी अवकाश 'सिहा' प्लेटफॉर्म से 'फारिस' सिस्टम में सीधे जुड़ जाएगा, जिससे प्रक्रिया तेज और भरोसेमंद होगी।
मुख्य बिंदु
AIशिक्षा मंत्रालय ने एक परिपत्र जारी कर बीमारी अवकाश को 'सिहा' प्लेटफॉर्म के जरिए 'फारिस' सिस्टम से जोड़ने की सेवा का विवरण साझा किया है। इसमें बताया गया है कि इस सेवा का लाभ कैसे उठाया जा सकता है और बीमारी अवकाश दर्ज करने या उसमें किसी समस्या की स्थिति में क्या प्रक्रिया अपनानी होगी।
'अजेल' को मिली जानकारी के अनुसार, मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि 'सिहा' स्वास्थ्य मंत्रालय का राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है, जो बीमारी अवकाश जारी करने, उसकी इलेक्ट्रॉनिक जांच और सरकारी व निजी संस्थाओं से डेटा जोड़ने की सुविधा देता है। इससे बीमारी अवकाश की विश्वसनीयता बढ़ती है।
मंत्रालय ने बताया कि इस सेवा के जरिए स्वास्थ्य संस्थान से जारी और स्वीकृत बीमारी अवकाश का डेटा 'सिहा' प्लेटफॉर्म से 'फारिस' सिस्टम में स्वतः स्थानांतरित हो जाता है, जिससे प्रक्रिया तेज होती है और डेटा की विश्वसनीयता बढ़ती है।
मंत्रालय के अनुसार, इस सेवा का लाभ उठाने के लिए 'फारिस' सिस्टम में लॉगिन करें, 'सेल्फ-सर्विस कर्मचारी' विकल्प चुनें, फिर 'अवकाश' और 'बीमारी अवकाश' चुनें। इसके बाद सेवा कोड यानी मेडिकल रिपोर्ट नंबर दर्ज करें, जिससे बीमारी अवकाश की जानकारी, आरंभ और समाप्ति तिथि दिखाई देगी।
मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि 'सिहा' प्लेटफॉर्म में स्वीकृत बीमारी अवकाश का डेटा 'फारिस' में सीधे दिखता है और सेवा कोड दर्ज करते ही नजर आता है। बीमारी अवकाश दर्ज करने के लिए मेडिकल रिपोर्ट अपलोड करना जरूरी नहीं है, न ही कर्मचारी को रिपोर्ट मैन्युअली जमा करनी होती है, क्योंकि 'सिहा' में दर्ज अवकाश की जानकारी स्वतः सिस्टम में आ जाती है।
अगर बीमारी अवकाश 'फारिस' सिस्टम में नहीं दिखता है, तो मंत्रालय ने सलाह दी है कि सेवा नंबर (रिपोर्ट नंबर), अवकाश की आरंभ और समाप्ति तिथि तथा अन्य जरूरी जानकारी की जांच करें और फिर से प्रयास करें। समस्या बनी रहने पर एकीकृत सहायता केंद्र पर शिकायत दर्ज कराएं।
अगर 'फारिस' में बीमारी अवकाश की जानकारी गलत दिखती है, तो 'सिहा' प्लेटफॉर्म में डेटा की जांच करें। अगर दोनों में डेटा मेल खाते हैं, तो अवकाश जारी करने वाली स्वास्थ्य संस्था से संपर्क कर डेटा संशोधित कराएं और फिर 'फारिस' में सुधार की पुष्टि करें।
मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि 'फारिस' सिस्टम में बीमारी अवकाश का डेटा संशोधित नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह 'सिहा' प्लेटफॉर्म से आता है। किसी भी तरह का संशोधन केवल अवकाश जारी करने वाली स्वास्थ्य संस्था के जरिए ही संभव है।
मंत्रालय ने यह भी कहा कि 'फारिस' में बीमारी अवकाश दिखने का मतलब यह नहीं है कि वह स्वतः स्वीकृत हो गया है। अवकाश की स्वीकृति नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार जांच के बाद ही होती है।
मंत्रालय ने बताया कि 'फारिस' सिस्टम में 'सिहा' प्लेटफॉर्म से जारी रिपोर्ट और उसमें निर्धारित अवधि के अनुसार एक से अधिक बीमारी अवकाश दर्ज किए जा सकते हैं, बशर्ते वे स्वीकृत नियमों के अनुरूप हों। अगर अवकाश की अवधि किसी अन्य दर्ज अवकाश से टकराती है, तो उसका निपटारा अवकाश के प्रकार और अवधि के अनुसार किया जाएगा।
बीमारी अवकाश की अवधि के बारे में मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि रिपोर्ट में निर्धारित पूरी अवधि का उपयोग अनिवार्य नहीं है। कम दिन भी दर्ज किए जा सकते हैं, बशर्ते शेष दिन उसी रिपोर्ट में निर्धारित अवधि के भीतर हों।
मंत्रालय ने यह भी बताया कि बीमारी अवकाश की शेष अवधि को बाद में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि अवकाश रिपोर्ट में तय अवधि से ही जुड़ा होता है और उस अवधि के बाद अव्यवहृत दिन मान्य नहीं माने जाएंगे।
