अम अल-क़ुरा ने खाड़ी देशों के लिए स्वैच्छिक कार्य कानून प्रकाशित किया
सऊदी राजपत्र 'अम अल-क़ुरा' ने कैबिनेट के उस फैसले को प्रकाशित किया है जिसमें खाड़ी सहयोग परिषद देशों के लिए एकीकृत स्वैच्छिक कार्य कानून को मंजूरी दी गई है।
मुख्य बिंदु
AIसऊदी राजपत्र 'अम अल-क़ुरा' ने कैबिनेट का फैसला संख्या (260) दिनांक 12/03/1448 हिजरी प्रकाशित किया है, जिसमें खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) देशों के लिए एकीकृत स्वैच्छिक कार्य कानून को मंजूरी दी गई है।
राजपत्र के अनुसार, यह फैसला आज किंग सलमान बिन अब्दुलअज़ीज़ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया, जिसमें रॉयल कोर्ट से प्राप्त पत्र संख्या 84549 दिनांक 23/10/1447 हिजरी के तहत खाड़ी देशों के लिए स्वैच्छिक कार्य के एकीकृत कानून के मसौदे पर विचार किया गया।
इस मसौदे पर विचार के साथ-साथ, स्वैच्छिक कार्य कानून (राजकीय आदेश संख्या म/70, दिनांक 27/5/1441 हिजरी), विभिन्न ज्ञापनों और विशेषज्ञ समिति तथा कैबिनेट की तैयार की गई रिपोर्टों का भी अध्ययन किया गया।
साथ ही, आर्थिक और विकास मामलों की परिषद की रिपोर्ट, राजनीतिक और सुरक्षा मामलों की परिषद की रिपोर्ट, शूरा काउंसिल के फैसले और कैबिनेट की सामान्य समिति की सिफारिशों को भी देखा गया।
फैसले के मुताबिक:
पहला: खाड़ी सहयोग परिषद के उच्च परिषद के 44वें सत्र (5 दिसंबर 2023) में पारित एकीकृत स्वैच्छिक कार्य कानून को उसकी संलग्न रूपरेखा के अनुसार मंजूरी दी जाती है।
दूसरा: इस कानून की चौदहवीं धारा का अमल आवश्यक कानूनी प्रक्रियाएँ पूरी होने के बाद किया जाएगा।
तीसरा: राष्ट्रीय गैर-लाभकारी क्षेत्र विकास केंद्र को इस कानून के तहत संबंधित प्राधिकरण घोषित किया गया है।
चौथा: यह नया कानून पूर्व स्वैच्छिक कार्य कानून (राजकीय आदेश संख्या म/70, दिनांक 27/5/1441 हिजरी) का स्थान लेगा।
इन फैसलों के तहत शाही आदेश का मसौदा भी तैयार किया गया है।
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