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रविवार, 30 अगस्त 2026 · रियाद
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सऊदी अरब

सऊदी में डबल ट्रेलर ट्रकों के लिए नए परमिट की ऑनलाइन सुविधा शुरू

सऊदी जनरल रोड अथॉरिटी ने शहरी सीमा से बाहर डबल ट्रेलर ट्रकों के लिए परमिट ऑनलाइन जारी करने की सुविधा शुरू की है, जिससे माल ढुलाई और सड़क सुरक्षा में सुधार होगा।

अजेल हिंदी46 मिनट पहले · 2 मिनट का पठन
सऊदी में डबल ट्रेलर ट्रक परमिट सेवा का प्रतीकात्मक चित्र

मुख्य बिंदु

AI

सऊदी जनरल रोड अथॉरिटी ने शहरी सीमा से बाहर डबल ट्रेलर ट्रकों के लिए परमिट ऑनलाइन जारी करने की सेवा शुरू की है। इसका उद्देश्य माल ढुलाई को आसान बनाना, सड़कों पर सुरक्षा बढ़ाना और कंपनियों के अनुभव को बेहतर बनाना है।

अथॉरिटी ने बताया कि इच्छुक कंपनियाँ वेबसाइट के जरिए परमिट के लिए आवेदन कर सकती हैं। आवेदन की समीक्षा के बाद नतीजे की सूचना दी जाएगी और स्वीकृति मिलने पर परमिट प्रिंट कर ट्रांसपोर्ट शुरू किया जा सकता है।

अथॉरिटी ने स्पष्ट किया कि माल ढुलाई शुरू करने से पहले निर्धारित मार्गों पर परमिट लेना अनिवार्य है। यह नियम माल ढुलाई, शिपिंग ब्रोकर और ट्रक किराए पर देने की गतिविधियों के लिए लागू है, साथ ही डबल ट्रेलर ट्रकों के संचालन के लिए भी।

परमिट की शर्तें और प्रक्रिया

अथॉरिटी ने बताया कि डबल ट्रेलर ट्रकों के संचालन के लिए सऊदी मानक संस्था द्वारा तय मानकों के अनुसार वाहन का वजन, आकार और ट्रेलर की विशेषताएँ निर्धारित की गई हैं। इन ट्रकों का संचालन केवल परमिट प्राप्त मार्गों पर ही किया जा सकता है।

आवेदन करने वाली कंपनी के पास वैध माल ढुलाई लाइसेंस होना चाहिए और ट्रक की ऑपरेटिंग कार्ड भी वैध होनी चाहिए। ट्रांसपोर्ट का मार्ग ऐसा हो कि दोनों दिशाएँ अलग-अलग हों और वह डबल ट्रेलर ट्रकों के लिए उपयुक्त हो, जिसमें ढलान, राउंडअबाउट, चौराहे और पुलों का ध्यान रखा गया हो।

अथॉरिटी ने सभी कानूनी प्रक्रियाएँ पूरी करने और ट्रकों की बनावट को मानकों के अनुरूप रखने की आवश्यकता पर जोर दिया है। साथ ही, ड्राइवर को भी नियमानुसार इस तरह के ट्रक चलाने के लिए प्रशिक्षित होना चाहिए।

परमिट की अवधि और संचालन संबंधी शर्तें

अथॉरिटी के अनुसार, परमिट की वैधता ऑपरेटिंग कार्ड या ट्रांसपोर्टर के लाइसेंस की अवधि से अधिक नहीं होगी, जो भी पहले समाप्त हो। परमिट में ट्रांसपोर्टर, ड्राइवर, ट्रक, ट्रेलर की जानकारी, मार्ग और अवधि शामिल होगी। आवश्यकता पड़ने पर मार्ग में बदलाव के लिए अथॉरिटी की मंजूरी लेनी होगी।

निर्धारित शर्तों का पालन परमिट की वैधता के लिए जरूरी है। किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और परमिट की अवधि पूरी होने पर वह स्वतः समाप्त हो जाएगा।

संचालन संबंधी शर्तों में, हर डबल ट्रेलर ट्रक के लिए अलग परमिट लेना जरूरी है। ट्रक को निर्धारित मार्ग और शर्तों का पालन करना होगा और सऊदी मानकों के अनुसार आकार और वजन की सीमा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता।

सड़क परिवहन प्रणाली को मजबूत करना

जनरल रोड अथॉरिटी ने कहा कि यह कदम सऊदी अरब में सड़क परिवहन प्रणाली के विकास और उसकी दक्षता बढ़ाने के लिए उठाया गया है। इससे माल ढुलाई सुगम होगी, लॉजिस्टिक्स क्षेत्र की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और सड़क परिवहन में सुरक्षा व गुणवत्ता के उच्चतम मानक स्थापित होंगे।

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