सऊदी दूतावास ने पुर्तगाल में चेहरे के नकाब पर प्रतिबंध को लेकर चेताया
सऊदी दूतावास ने नागरिकों को पुर्तगाल में 23 सितंबर 2026 से सार्वजनिक स्थानों पर चेहरे के नकाब पर प्रतिबंध लागू होने की जानकारी दी है।
मुख्य बिंदु
AIपुर्तगाल में सऊदी अरब के दूतावास ने नागरिकों को आगाह किया है कि 23 सितंबर 2026 से देश में सार्वजनिक स्थानों पर चेहरे को पूरी तरह ढंकने पर प्रतिबंध लागू हो जाएगा। दूतावास ने नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे इस तारीख के बाद यात्रा के दौरान स्थानीय कानून का पालन करें।
दूतावास ने अपने नोटिस में स्पष्ट किया कि कानून का उल्लंघन करने पर लापरवाही की स्थिति में 150 से 750 यूरो और जानबूझकर उल्लंघन करने पर 100 से 5000 यूरो तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
नोटिस में यह भी बताया गया है कि कानून की धारा 6 के अनुसार, किसी व्यक्ति को धमकी या हिंसा के जरिए चेहरा ढंकने के लिए मजबूर करने पर अधिकतम दो साल की जेल, जुर्माना या 210 दिन तक सामुदायिक सेवा की सजा हो सकती है। यदि पीड़ित नाबालिग है तो सजा एक तिहाई तक बढ़ाई जा सकती है।
X पर ट्वीट देखें
पुर्तगाल स्थित सऊदी दूतावास ने नागरिकों से अनुरोध किया है कि कानून लागू होने के बाद देश की यात्रा के दौरान उसके प्रावधानों का पालन करें।
