खुद के लिए काम करने वाले प्रवासियों को जुर्माना, जेल और देश निकाला
गृह मंत्रालय ने कहा है कि खुद के लिए काम करने वाले प्रवासियों पर 50,000 रियाल तक जुर्माना, छह महीने तक जेल और देश निकाले की सज़ा हो सकती है।
अजेल हिंदी2 घंटे पहले · 1 मिनट का पठन
मुख्य बिंदु
AIगृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि जो प्रवासी खुद के लिए काम करता है, वह 50,000 सऊदी रियाल तक के जुर्माने, छह महीने तक की जेल और सऊदी अरब से देश निकाले जैसी सज़ाओं का सामना कर सकता है।
मंत्रालय ने सभी निवासियों से निवास, श्रम और सीमा सुरक्षा संबंधी नियमों का पालन करने की अपील की है और कहा है कि देश में लागू निर्देशों का सख्ती से पालन करना ज़रूरी है।
गृह मंत्रालय ने यह भी बताया कि निवास और श्रम नियमों के उल्लंघन की सूचना मक्का, मदीना, रियाद और पूर्वी प्रांत में (911) नंबर पर और बाकी इलाकों में (999) नंबर पर दी जा सकती है।
