पूर्वी क्षेत्र में बच्चों से दुष्कर्म और धमकी देने वाले को मौत की सज़ा
पूर्वी सऊदी अरब में एक नागरिक को बच्चों से दुष्कर्म और धमकी के जुर्म में मौत की सज़ा दी गई।
मुख्य बिंदु
AIगृह मंत्रालय ने गुरुवार, 16 सफर 1448 हिजरी (30 जुलाई 2026) को पूर्वी क्षेत्र में सऊदी नागरिक मिस्फर बिन आदिल बिन राशिद अल-दोसरी को बच्चों से दुष्कर्म और धमकी के अपराध में मौत की सज़ा दी।
मंत्रालय के बयान के मुताबिक, दोषी ने एक बच्चे को एकांत जगह ले जाकर जबरन दुष्कर्म किया, साथ ही अन्य बच्चों को भी बहला-फुसलाकर धमकाया और उनके साथ अश्लील हरकतें कीं तथा अपराध के दौरान उनकी तस्वीरें लीं।
बयान में बताया गया कि सुरक्षा एजेंसियों ने आरोपी को गिरफ्तार किया और उसे संबंधित अदालत में पेश किया गया, जहाँ उस पर लगे आरोप साबित हुए। अदालत ने उसके खिलाफ हराबा (कड़ी सज़ा) का अंतिम फैसला सुनाया, क्योंकि उसके कृत्य समाज में डर फैलाने और नाबालिगों पर हमले के दायरे में आते हैं।
फैसले की पुष्टि और अमल
इसी क्रम में, उच्चतम न्यायालय ने भी सज़ा की पुष्टि की और शाही आदेश के तहत पूर्वी क्षेत्र में दोषी को मौत की सज़ा दी गई।
गृह मंत्रालय ने दोहराया कि सऊदी सरकार देश में सुरक्षा, न्याय और इस्लामी शरीयत के प्रावधानों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्रालय ने चेतावनी दी कि जो भी नागरिकों की सुरक्षा को चुनौती देगा, उसे कड़ा कानूनी दंड भुगतना पड़ेगा।
