मक्का क्षेत्र में पत्नी की हत्या करने वाले नागरिक को मौत की सज़ा
गृह मंत्रालय ने मक्का क्षेत्र में पत्नी की हत्या के दोषी एक नागरिक को मौत की सज़ा दिए जाने संबंधी बयान जारी किया है।
मुख्य बिंदु
AIगृह मंत्रालय ने आज मक्का क्षेत्र में एक अपराधी को मौत की सज़ा दिए जाने के संबंध में बयान जारी किया है।
बयान में बताया गया कि मुसअब बिन अब्दुल्ला बिन सफर अल-अब्दली अल-गामदी — जो सऊदी नागरिक है — ने अपनी पत्नी, खलूद बिन्त मोहम्मद बिन हमदान अल-गामदी (सऊदी नागरिक) की तेज़ धारदार हथियार से हत्या कर दी थी, जिससे उसकी मौत हो गई।
सुरक्षा एजेंसियों ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। जांच के दौरान उस पर अपराध का आरोप सिद्ध हुआ। मामले को संबंधित अदालत में भेजा गया, जहाँ उसके खिलाफ आरोप साबित होने पर उसे सज़ा-ए-मौत सुनाई गई। चूंकि आरोपी ने अपनी पत्नी पर अचानक हमला कर उसकी हत्या की थी, इसलिए उसे 'ग़ीला' (धोखे से हत्या) के तहत मौत की सज़ा दी गई। उच्च न्यायालय से फैसले की पुष्टि के बाद शाही आदेश के तहत सज़ा को अंतिम रूप दिया गया।
गुरुवार, 6/4/1448 हिजरी (17 सितंबर 2026) को मक्का क्षेत्र में आरोपी मुसअब बिन अब्दुल्ला बिन सफर अल-अब्दली अल-गामदी को मौत की सज़ा दी गई।
गृह मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि सऊदी सरकार देश में सुरक्षा, न्याय और शरीयत के प्रावधानों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि निर्दोष लोगों की जान और सुरक्षा की रक्षा की जा सके। मंत्रालय ने चेतावनी दी कि ऐसे अपराध करने वालों को कड़ी सज़ा दी जाएगी।
