सऊदी अरब ने खाड़ी वाहनों के मालिकों को 90 दिन की सुधार अवधि दी
सऊदी ज़कात, कर और सीमा शुल्क प्राधिकरण ने खाड़ी देशों की गाड़ियों के मालिकों को 90 दिन में स्थिति सुधारने का मौका दिया है।
मुख्य बिंदु
AIसऊदी ज़कात, कर और सीमा शुल्क प्राधिकरण ने गृह मंत्रालय के ट्रैफिक विभाग के सहयोग से सऊदी नागरिकों और गैर-खाड़ी देशों के निवासियों, जो खाड़ी देशों की गाड़ियों के मालिक या अधिकृत चालक हैं, से अपील की है कि वे 90 दिन की सुधार अवधि का लाभ उठाकर अपनी गाड़ियों की स्थिति नियमानुसार दुरुस्त कर लें।
यह सुधार अवधि 26 अगस्त 2026 से शुरू होकर 23 नवंबर 2026 के अंत तक चलेगी। यह उन खाड़ी गाड़ियों पर लागू होगी जो नए नियम लागू होने से पहले सऊदी अरब में मौजूद हैं।
प्राधिकरण ने बताया कि गाड़ी की स्थिति सुधारने के लिए या तो उसे सुधार अवधि के भीतर देश से बाहर ले जाया जा सकता है, या फिर नियमानुसार उसका पंजीकरण कराकर सऊदी नंबर प्लेट ली जा सकती है।
नए नियम लागू होने के साथ, प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि सऊदी नागरिक या गैर-खाड़ी निवासी के स्वामित्व वाली या उनके द्वारा चलायी जा रही खाड़ी गाड़ी की अधिकतम वैध उपस्थिति 365 दिनों में 90 दिन (लगातार या अलग-अलग) होगी।
यह अवधि गाड़ी के सऊदी सीमा में प्रवेश के पहले दिन से गिनी जाएगी।
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प्राधिकरण ने बताया कि गाड़ी का पंजीकरण (टर्सीम) निकटतम सीमा चौकी पर अधिकृत कस्टम एजेंट के माध्यम से किया जा सकता है, जिसमें सभी जरूरी शर्तें और शुल्क/कर अदा करना होगा। इसके लिए गाड़ी को उसके प्रवेश वाले सीमा बिंदु पर वापस ले जाने की जरूरत नहीं होगी।
वाहन मालिक प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध कस्टम एजेंट गाइड से एजेंट चुन सकते हैं।
नियमों के तहत, वैध अवधि खत्म होने से पहले अधिकतम 30 दिन की अतिरिक्त अवधि के लिए आवेदन किया जा सकता है। यह आवेदन ट्रैफिक विभाग के समन्वय से 'अबशर' प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध सेवा के जरिए किया जा सकेगा।
प्राधिकरण ने खाड़ी गाड़ियों के मालिकों और अधिकृत चालकों से अपील की है कि वे खाड़ी देशों में पंजीकृत गाड़ियों के सऊदी अरब में रहने के नियम वेबसाइट पर देखें और सुधार अवधि का लाभ समय रहते उठाएं।
