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सऊदी अरब

31 अक्टूबर तक VAT रिटर्न दाखिल करने की 'जातका' की अपील

सऊदी 'जातका' ने VAT के तहत आने वाले प्रतिष्ठानों से सितंबर या 2026 की तीसरी तिमाही के रिटर्न 31 अक्टूबर तक दाखिल करने को कहा है।

अजेल हिंदी59 मिनट पहले · 1 मिनट का पठन
सऊदी जातका का लोगो और कर संबंधी सूचना

मुख्य बिंदु

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सऊदी जकात, कर और सीमा शुल्क प्राधिकरण (जातका) ने उन प्रतिष्ठानों से, जिनकी वार्षिक आपूर्ति 40 मिलियन सऊदी रियाल से अधिक है, सितंबर माह का VAT रिटर्न 31 अक्टूबर 2026 तक दाखिल करने को कहा है। वहीं, जिन प्रतिष्ठानों की वार्षिक आपूर्ति 40 मिलियन सऊदी रियाल या उससे कम है, उनसे 2026 की तीसरी तिमाही का रिटर्न इसी तारीख तक दाखिल करने की अपील की गई है।

जातका ने प्रतिष्ठानों से आग्रह किया है कि वे समय पर रिटर्न दाखिल करें और भुगतान के लिए प्राधिकरण के स्मार्टफोन ऐप (ZATCA) का इस्तेमाल करें, ताकि विलंब शुल्क से बचा जा सके। देर से रिटर्न दाखिल करने पर कुल देय कर का न्यूनतम 5% और अधिकतम 25% तक जुर्माना लगाया जा सकता है।

प्राधिकरण ने कारोबारियों से कहा है कि वे VAT से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए निम्नलिखित माध्यमों से संपर्क कर सकते हैं:

  • कॉल सेंटर का एकीकृत नंबर (19993), जो सप्ताह के सभी दिन 24 घंटे उपलब्ध है।
  • X प्लेटफॉर्म पर 'Ask Zakat, Tax and Customs' (@Zatca_Care) अकाउंट।
  • ईमेल ([email protected])।
  • प्राधिकरण की वेबसाइट (https://zatca.gov.sa/ar/Pages/default.aspx) पर लाइव चैट।

मालूम हो कि वैट (मूल्य वर्धित कर) सऊदी अरब में लागू कर प्रणालियों में से एक है। यह एक अप्रत्यक्ष कर है, जो प्रतिष्ठानों द्वारा खरीदी और बेची जाने वाली लगभग सभी वस्तुओं और सेवाओं पर लागू होता है, हालांकि कुछ अपवाद भी हैं।

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