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सऊदी अरब

सऊदी अरब में डेटा केंद्रों के लिए नए नियम लागू

सऊदी नगर मामलों और आवास मंत्रालय ने डेटा केंद्रों के लिए統ित नियम लागू किए हैं, जिससे डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूती और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

अजेल हिंदी56 मिनट पहले · 2 मिनट का पठन
सऊदी अरब में डेटा केंद्रों के नए नियमों की घोषणा

मुख्य बिंदु

AI

सऊदी अरब के नगर मामलों और आवास मंत्रालय ने देश में वाणिज्यिक डेटा केंद्रों के लिए नए नगरपालिका नियमों को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य डिजिटल बुनियादी ढांचे की तैयारियों को मजबूत करना और इस महत्वपूर्ण क्षेत्र की वृद्धि के लिए स्पष्ट नियामकीय माहौल उपलब्ध कराना है। इन नियमों से निवेशकों के लिए डेटा केंद्रों की स्थापना, विकास और संचालन की प्रक्रिया एक समान और पारदर्शी होगी।

मंत्रालय ने बताया कि डेटा केंद्र डिजिटल अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, जिन पर सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र डेटा प्रबंधन, प्रोसेसिंग और स्टोरेज के लिए निर्भर हैं। इससे डिजिटल सेवाओं की निरंतरता, कारोबार की दक्षता और सऊदी अरब की डिजिटल प्रगति को मजबूती मिलती है।

नए नियमों की प्रमुख बातें

नियमों में निर्दिष्ट है कि डेटा केंद्र शहरी सीमा के भीतर या बाहर कहीं भी स्थापित किए जा सकते हैं, बशर्ते संचालन और रखरखाव टीमों की पहुंच आसान हो और बिजली, संचार, परिवहन जैसी बुनियादी सेवाएं उपलब्ध हों। साथ ही, स्वीकृत निर्माण नियमों, पार्किंग, ऊंचाई, हरियाली और संबंधित संस्थाओं द्वारा जारी अन्य नियामकीय शर्तों का पालन अनिवार्य होगा।

मंत्रालय के अनुसार, ये नियम निवेशकों के लिए आवश्यकताओं को स्पष्ट करते हैं और डेटा केंद्रों की स्थापना व संचालन की प्रक्रियाओं में एकरूपता लाते हैं। इससे देश के विभिन्न क्षेत्रों में स्थान, तकनीकी और संचालन संबंधी मानकों का統िकरण होगा।

लाइसेंसिंग और संचालन की शर्तें

नए नियमों के तहत, लाइसेंस जारी करने से पहले नागरिक सुरक्षा विभाग की मंजूरी जरूरी होगी। साथ ही, संबंधित गतिविधि के लिए वैध वाणिज्यिक पंजीकरण और पर्यवेक्षण संस्था की स्वीकृति भी आवश्यक है। लाइसेंस जारी करने, नवीनीकरण, संशोधन, निलंबन या रद्दीकरण की प्रक्रिया नगरपालिका लाइसेंसिंग प्रणाली और उसकी कार्यकारी नीति के अनुसार होगी।

नियमों के अनुसार, डेटा केंद्रों को सऊदी निर्माण कोड का पालन करना होगा, डिजाइन और सुपरविजन के लिए मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कार्यालयों की सेवाएं लेनी होंगी और निर्माण, डिजाइन, अग्नि सुरक्षा, कूलिंग, विद्युत आपूर्ति और बैकअप सहित सभी अंतरराष्ट्रीय व स्थानीय मानकों का पालन करना होगा, ताकि संचालन की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और निरंतरता सुनिश्चित हो सके।

अतिरिक्त मानक और निवेशकों के लिए अपील

नियमों में भवन के बाहरी स्वरूप, प्रकाश व्यवस्था, फर्श, छत, दिव्यांगजनों की पहुंच, नियमित रखरखाव, कचरा प्रबंधन, सुरक्षा निगरानी प्रणाली और प्रतिष्ठान के統ित इलेक्ट्रॉनिक कोड को प्रदर्शित करने जैसी शर्तें भी शामिल हैं।

मंत्रालय ने कहा कि इन नियमों को लागू करना डेटा केंद्र क्षेत्र के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे अधिक भरोसेमंद और टिकाऊ माहौल बनेगा, निवेश और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा और सऊदी अरब की प्रतिस्पर्धा व विजन 2030 के लक्ष्यों को समर्थन मिलेगा। ये नियम उनके प्रकाशन की तारीख से लागू हो गए हैं। मंत्रालय ने निवेशकों और संबंधित पक्षों से अपील की है कि वे विस्तृत जानकारी के लिए उसकी वेबसाइट देखें।

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