चेक बैंक में 30 दिन के भीतर जमा करें: वकील की सलाह
वकील अब्दुल्ला अल-बरादी ने चेताया कि चेक प्राप्त करने के 30 दिन के भीतर बैंक में जमा न करने पर धारक के अधिकार खत्म हो सकते हैं।
मुख्य बिंदु
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वकील अब्दुल्ला अल-बरादी ने चेतावनी दी है कि अगर चेक धारक तय समयसीमा में चेक बैंक में जमा नहीं करता और कानूनी प्रक्रिया नहीं अपनाता, तो उसके अधिकार समाप्त हो सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि चेक प्राप्त करने के 30 दिन के भीतर उसे बैंक में जमा करना जरूरी है।
अल-बरादी ने 'या हला' कार्यक्रम में 'रोटाना खलीजिया' चैनल से कहा कि जब चेक बैंक में प्रस्तुत किया जाता है, तो बैंक के पास दो विकल्प होते हैं: या तो राशि का भुगतान करना, या फिर यह प्रमाणित करना कि खाते में पर्याप्त राशि नहीं है।
उन्होंने बताया कि चेक धारक को आपत्ति पत्र मिलने के बाद उसे 6 महीने के भीतर कार्यान्वयन अदालत में पेश करना चाहिए, ताकि चेक को कार्यान्वयन योग्य दस्तावेज के रूप में मान्यता मिल सके। साथ ही, इसे पुलिस में भी दर्ज कराना चाहिए, क्योंकि यह एक अपराध है, और पुलिस इसे आगे की कार्रवाई के लिए अभियोजन विभाग को भेज देती है।
उन्होंने जोड़ा कि सार्वजनिक अधिकार के तहत, बिना राशि के चेक जारी करने पर अधिकतम 3 साल की जेल और 50,000 सऊदी रियाल तक जुर्माना हो सकता है, क्योंकि इसे 'अपराध' माना जाता है।
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अल-बरादी ने यह भी बताया कि निजी अधिकार के मामले में भी, चेक धारक को आपत्ति पत्र 6 महीने के भीतर कार्यान्वयन अदालत में पेश करना जरूरी है। अगर यह अवधि पार हो जाती है, तो चेक की व्यापारिक वैधता खत्म हो जाती है और वह केवल एक सामान्य ऋण बन जाता है।
