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मंगलवार, 28 जुलाई 2026 · रियाद
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सऊदी अरब

हज-उमरा कंपनियों को देर से रिपोर्टिंग पर 1 लाख रियाल तक जुर्माना

सऊदी सुरक्षा विभाग ने हज और उमरा कंपनियों को चेताया है कि समय पर रिपोर्ट न करने पर 1 लाख सऊदी रियाल तक जुर्माना लग सकता है।

अजेल हिंदी2 घंटे पहले · 1 मिनट का पठन
सऊदी सुरक्षा विभाग का हज-उमरा कंपनियों को चेतावनी नोटिस

मुख्य बिंदु

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सऊदी सुरक्षा विभाग ने हज और उमरा सेवाओं से जुड़ी कंपनियों को चेतावनी दी है कि अगर कोई भी हाजी या उमरा यात्री निर्धारित अवधि के बाद भी सऊदी अरब में रुका रहता है और इसकी सूचना समय पर संबंधित विभागों को नहीं दी जाती, तो उन पर अधिकतम 1 लाख सऊदी रियाल तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

सुरक्षा विभाग ने स्पष्ट किया कि यह जुर्माना केवल एक उल्लंघन पर नहीं, बल्कि जितने भी हज या उमरा यात्री नियमों का उल्लंघन करेंगे, उतनी बार लगाया जाएगा। यह कदम हज और उमरा सेवाओं की निगरानी को मजबूत करने और यात्रियों के समय पर प्रस्थान को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।

सुरक्षा विभाग ने नागरिकों और प्रवासियों से अपील की है कि वे निवास, श्रम और सीमा सुरक्षा नियमों के उल्लंघन की सूचना दें। मक्का, मदीना, रियाद और पूर्वी प्रांत में इसके लिए 911 और बाकी क्षेत्रों में 999 नंबर पर संपर्क किया जा सकता है।

सुरक्षा विभाग ने यह भी आश्वासन दिया कि इन उल्लंघनों से जुड़ी सभी सूचनाओं को पूरी तरह गोपनीय रखा जाएगा और सूचना देने वाले पर कोई जिम्मेदारी नहीं डाली जाएगी।


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