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सोमवार, 31 अगस्त 2026 · रियाद
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सऊदी अरब

सऊदी अरब में पहली बार डबल ट्रेलर ट्रकों के लिए नई परमिट सेवा

सऊदी अरब में पहली बार, डबल ट्रेलर ट्रकों की आवाजाही को सुरक्षित बनाने के लिए परमिट सेवा शुरू की गई है, जिसमें कई शर्तें लागू होंगी।

अजेल हिंदी38 मिनट पहले · 2 मिनट का पठन
सऊदी सड़कों पर डबल ट्रेलर ट्रक संचालन का दृश्य

मुख्य बिंदु

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सऊदी अरब में पहली बार, जनरल अथॉरिटी फॉर रोड्स ने घोषणा की है कि डबल ट्रेलर ट्रकों की आवाजाही अब एक नई परमिट सेवा के तहत तय शर्तों के अनुसार संचालित होगी, जिससे सड़कों पर सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा।

अथॉरिटी ने एक्स प्लेटफॉर्म पर बताया कि डबल ट्रेलर ट्रकों के संचालन और सड़क सुरक्षा के लिए मुख्य शर्तें ये हैं:

  • इन ट्रकों का इस्तेमाल खतरनाक माल या असाधारण, अविभाज्य भार के लिए नहीं किया जाएगा

  • परमिट में निर्धारित मार्ग का पालन अनिवार्य होगा

  • खराब मौसम में इनका संचालन नहीं किया जाएगा, जब सुरक्षा को खतरा हो

  • यात्रा मार्ग पर आने वाले सभी ट्रक वेट स्टेशनों पर रुकना अनिवार्य है

ट्रक के आगे और पीछे "मर्कबा तवील / Long vehicle" लिखना अनिवार्य है, जो तय मानकों के अनुसार होगा

अथॉरिटी ने स्पष्ट किया कि यदि कोई ट्रक परमिट की शर्तों का उल्लंघन करता है तो उसका परमिट रद्द कर दिया जाएगा और एक साल तक नया परमिट नहीं मिलेगा।

जनरल अथॉरिटी फॉर रोड्स ने शहरी क्षेत्रों के बाहर सड़कों पर डबल ट्रेलर ट्रकों के लिए परमिट जारी करने की सेवा अपनी वेबसाइट पर शुरू की है। इसका उद्देश्य माल ढुलाई को आसान बनाना, सड़क सुरक्षा बढ़ाना और कंपनियों को बेहतर सेवाएं देना है, जो सड़क क्षेत्र के नियमन में अथॉरिटी की भूमिका को दर्शाता है।

"हाईवे अथॉरिटी" ने बताया कि इच्छुक कंपनियां वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। आवेदन की समीक्षा और परमिट की शर्तें पूरी होने के बाद, आवेदक को सूचना दी जाएगी, जिससे वह परमिट प्रिंट कर ट्रांसपोर्ट शुरू कर सकेगा।

अथॉरिटी ने यह भी स्पष्ट किया कि माल ढुलाई शुरू करने से पहले निर्धारित मार्गों के लिए आवश्यक परमिट लेना जरूरी है। यह नियम माल ढुलाई, शिपिंग ब्रोकर और ट्रक किराए पर देने की गतिविधियों के लिए लागू है, साथ ही डबल ट्रेलर ट्रकों के संचालन के लिए भी।

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