उच्च जोखिम वाले लाइसेंस के लिए सहकारी बीमा अनिवार्य
सऊदी नागरिक सुरक्षा ने उच्च जोखिम वाले कुछ व्यवसायों के लाइसेंस जारी या नवीनीकरण के लिए सहकारी बीमा को अनिवार्य किया है।
मुख्य बिंदु
AIसऊदी नागरिक सुरक्षा महानिदेशालय ने घोषणा की है कि उच्च जोखिम या भीड़भाड़ वाले कुछ व्यवसायों के लाइसेंस जारी करने या नवीनीकरण के लिए 'सहकारी बीमा' अनिवार्य होगा। यह शर्त पहले चरण में लागू की जा रही है।
महानिदेशालय के अनुसार, इस फैसले में रासायनिक पदार्थों के गोदाम, प्रयुक्त तेल भंडारण, खतरनाक चिकित्सा कचरा भंडारण, लकड़ी की थोक बिक्री, बहुवस्तु गोदाम, वाहन टायर गोदाम, पेंट निर्माण और औद्योगिक डिटर्जेंट निर्माण जैसे व्यवसाय शामिल हैं।
महानिदेशालय ने बताया कि यह शर्त सार्वजनिक सुरक्षा मानकों को मजबूत करने और संस्थानों की नियामक अनुपालन क्षमता बढ़ाने के लिए लागू की गई है। सहकारी बीमा को लाइसेंस प्रक्रिया पूरी करने के लिए एक आवश्यक शर्त माना गया है।
इसी संदर्भ में, महानिदेशालय ने पहले चरण में शामिल संस्थानों को लाइसेंस जारी या नवीनीकरण के लिए आवेदन से पहले बीमा की शर्त पूरी करने की आवश्यकता पर बल दिया है, ताकि सुरक्षा, नियमन और बीमा के बीच बेहतर तालमेल सुनिश्चित हो सके।
इस फैसले का उद्देश्य संस्थानों की कानूनी तैयारियों को पुख्ता करना, व्यक्तियों, संस्थानों और लेन-देन करने वालों के अधिकारों की रक्षा करना और दुर्घटनाओं से होने वाले वित्तीय बोझ को कम करना है।
