रियाद में हत्या के दोषी नागरिक को सज़ा-ए-मौत दी गई
गृह मंत्रालय ने आज रियाद क्षेत्र में एक नागरिक द्वारा दूसरे की हत्या के मामले में सज़ा-ए-मौत लागू की।
मुख्य बिंदु
AIगृह मंत्रालय ने रविवार, 10 रबीउल अव्वल 1448 हिजरी, यानी 23 अगस्त 2026 को रियाद क्षेत्र में सऊदी नागरिक सैफ बिन मफलह बिन मोहम्मद अल-खनाफर अल-कहतानी को हत्या के दोष में सज़ा-ए-मौत दी। उस पर एक अन्य नागरिक की आपसी विवाद के चलते हत्या का दोष सिद्ध हुआ था।
मंत्रालय के अनुसार, आरोपी ने सऊदी नागरिक फहाद बिन कासिम बिन मोहम्मद अल-कहतानी की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
मंत्रालय ने बताया कि सुरक्षा एजेंसियों ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। जांच के बाद उस पर आरोप तय हुए और मामला संबंधित अदालत में भेजा गया, जहां दोष सिद्ध होने पर उसके खिलाफ सज़ा-ए-मौत का फैसला सुनाया गया।
मंत्रालय ने यह भी बताया कि अपील की सभी प्रक्रियाएँ पूरी होने और सुप्रीम कोर्ट से पुष्टि के बाद, शाही आदेश के तहत सज़ा को अंतिम रूप से लागू किया गया।
न्याय और शरीयत के प्रावधानों का पालन
इसी संदर्भ में, गृह मंत्रालय ने दोहराया कि सऊदी सरकार देश में सुरक्षा, न्याय और शरीयत के प्रावधानों के पालन के लिए प्रतिबद्ध है, और निर्दोष लोगों पर हमला या खून बहाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
मंत्रालय ने चेतावनी दी कि ऐसे अपराधों की कोशिश करने वालों को शरीयत के अनुसार कड़ी सज़ा दी जाएगी।
