सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने न्यायिक शासन के लिए नए नियम लागू किए
सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने रियाद में बैठक कर न्यायिक कार्यकुशलता, शासन और संस्थागत परिपक्वता बढ़ाने के लिए नए नियमों को मंजूरी दी।
मुख्य बिंदु
AIसुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने रियाद स्थित अपने मुख्यालय में काउंसिल के अध्यक्ष शेख डॉ. वलीद बिन मोहम्मद अल-समआनी की अध्यक्षता में हुई बैठक में न्यायिक कार्य के विकास, शासन और संस्थागत परिपक्वता को बढ़ाने के लिए नए संगठनात्मक नियमों को मंजूरी दी है।
काउंसिल ने बताया कि ये नियम अदालतों के गठन, उनकी पीठों के गठन, मामलों के आवंटन और वितरण की प्रक्रियाओं को शामिल करते हैं, जिससे प्रक्रियाओं में स्पष्टता और स्थिरता आएगी और मामलों के वितरण व सुनवाई की दक्षता बढ़ेगी।
काउंसिल ने न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रियाओं के विकास से जुड़े प्रस्तावों पर भी चर्चा की, ताकि न्यायिक सेवा में चयन की गुणवत्ता, प्रशिक्षण और विकास को बेहतर बनाया जा सके। साथ ही, तकनीकी कार्यालयों के कार्यों की शासन व्यवस्था को मजबूत करने और उनकी प्रभावशीलता बढ़ाने पर भी जोर दिया गया, जिससे न्यायिक कार्य की गुणवत्ता और उसके परिणामों की दक्षता में सुधार हो सके।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समर्थन और प्रक्रियाओं का विकास
काउंसिल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग के क्षेत्रों और इस क्षेत्र में की गई कुछ प्रयोगों के नतीजों पर भी चर्चा की, साथ ही इनसे प्रक्रियाओं के विकास, सरलीकरण, गुणवत्ता और पेशेवर दक्षता बढ़ाने तथा डेटा आधारित निर्णय लेने में मदद के अवसरों पर विचार किया।
इसी क्रम में, काउंसिल ने अपनी पिछली कई निर्णयों के क्रियान्वयन की समीक्षा की और अपने अधिकार क्षेत्र के तहत अदालतों, न्यायाधीशों और उनके कार्यों की निगरानी के लिए एजेंडे में शामिल विषयों पर आवश्यक निर्देश और कदम उठाए।
