30 दिन में इंटरव्यू नतीजे न बताने पर कार्रवाई: मानव संसाधन मंत्रालय
मानव संसाधन मंत्रालय ने कहा है कि कंपनियों को इंटरव्यू के 30 दिन के भीतर उम्मीदवारों को नतीजे बताने होंगे, वरना नियम उल्लंघन माना जाएगा।
मुख्य बिंदु
AIमानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि खाली पदों के लिए आवेदकों को इंटरव्यू के नतीजे न बताना नियमों और स्वीकृत निर्देशों का उल्लंघन है।
मंत्रालय ने एक्स प्लेटफॉर्म पर बताया कि नियोक्ता को इंटरव्यू के 30 दिन के भीतर उम्मीदवारों को उनके आवेदन के नतीजे बताना अनिवार्य है।
मंत्रालय ने यह भी बताया कि अगर कोई कंपनी इन नियमों का पालन नहीं करती है, तो उसकी शिकायत मंत्रालय के ऐप के जरिए की जा सकती है। यह तब किया जा सकता है जब खाली पदों के विज्ञापन और इंटरव्यू प्रक्रिया में निर्धारित नियमों का पालन न हो।
शिकायत दर्ज करने के लिए मंत्रालय की वेबसाइट या ऐप पर जाकर 'श्रम कानून उल्लंघन' चुनें, फिर 'सामान्य दायित्व' चुनें और उसके बाद 'खाली पदों के विज्ञापन और इंटरव्यू के नियमों का पालन न करना' विकल्प चुनें।
यह निर्देश भर्ती प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले मंत्रालय के आदेश के तहत नियोक्ताओं की जिम्मेदारियों में शामिल है।
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