सऊदी शेयर बाजार प्राधिकरण ने 'हामिल अल-मस्क' के खिलाफ सामूहिक मुकदमे की मंजूरी दी
सऊदी शेयर बाजार प्राधिकरण ने 'हामिल अल-मस्क' कंपनी के खिलाफ एक निवेशक द्वारा दायर सामूहिक मुकदमे को स्वीकार करने का फैसला किया है।
मुख्य बिंदु
AIसऊदी शेयर बाजार प्राधिकरण ने घोषणा की है कि प्रतिभूति विवाद निपटान समिति ने 33/ल/द1/ज/2026 (सन् 1448 हिजरी) के अपने फैसले में 'हामिल अल-मस्क फॉर बिजनेस सर्विसेज होल्डिंग' कंपनी के खिलाफ एक निवेशक द्वारा दायर सामूहिक मुकदमे को स्वीकार कर लिया है। कंपनी पर आरोप है कि उसने अपने शेयरों को सार्वजनिक रूप से पेश करते समय नियामकीय प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया और बाजार कानून की धारा 31 का उल्लंघन किया।
प्राधिकरण ने बताया कि 'हामिल अल-मस्क फॉर बिजनेस सर्विसेज होल्डिंग' कंपनी के किसी भी शेयरधारक को इस मुकदमे में शामिल होने का अधिकार है। इच्छुक व्यक्ति इस घोषणा की तारीख से 90 दिनों के भीतर सऊदी शेयर बाजार प्राधिकरण की वेबसाइट के माध्यम से समिति में आवेदन कर सकते हैं। यह प्रक्रिया प्रतिभूति विवाद निपटान के लिए निर्धारित नियमों के तहत होगी और समिति सभी आवेदनों की नियमानुसार समीक्षा करेगी।
शेयर बाजार प्राधिकरण ने यह भी दोहराया कि वह निवेशकों की सुरक्षा, बाजार कानून और उसके कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि शेयर बाजार में लेनदेन निष्पक्ष, पर्याप्त और पारदर्शी रहें। प्राधिकरण ने कहा कि निवेशकों को धोखाधड़ी, छल या हेरफेर जैसी अनुचित गतिविधियों से बचाना उसकी प्राथमिकता है। इसके लिए वह निवेशकों को उनके अधिकारों के प्रयोग के लिए उपयुक्त साधन उपलब्ध कराता है, जोखिमों को कम करने के उपाय करता है और मुकदमेबाजी की प्रक्रिया को आसान व कम खर्चीला बनाता है, जिससे प्रभावित निवेशकों को शीघ्र और सरल तरीके से मुआवजा मिल सके।
