व्यापार रजिस्टर की मिल्कियत बदलने पर क्या नया टैक्स नंबर मिलेगा
सऊदी ज़कात, टैक्स और कस्टम्स प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि व्यापार रजिस्टर की मिल्कियत बदलने पर पुराना टैक्स नंबर नए मालिक को नहीं मिलता।
मुख्य बिंदु
AIसऊदी ज़कात, टैक्स और कस्टम्स प्राधिकरण के आधिकारिक खाते पर एक फॉलोअर ने पूछा: "क्या व्यापार रजिस्टर ट्रांसफर के बाद टैक्स नंबर भी नए मालिक को ट्रांसफर हो जाता है?"
प्राधिकरण ने अपने 'एसअल ज़कात, टैक्स और कस्टम्स' एक्स प्लेटफॉर्म खाते के ज़रिए बताया कि अगर व्यापार रजिस्टर की मिल्कियत नए मालिक को ट्रांसफर होती है, तो पुराने मालिक को ट्रांसफर से पहले सभी बकाया राशि चुकानी होगी।
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इसके बाद, पुराने मालिक को अपने खाते में जाकर 'ज़कात और टैक्स प्रबंधन' विकल्प चुनना होगा और ड्रॉपडाउन सूची से 'अन्य सेवाएं' चुननी होंगी, ताकि टैक्स नंबर या किसी सक्रिय शाखा को बंद करने का अनुरोध किया जा सके।
इसके बाद 'टैक्स नंबर/शाखा बंद करने की सेवा' चुनें, नया अनुरोध बनाएं, आवश्यक विवरण भरें, बंद करने का कारण चुनें और जरूरी दस्तावेज़ अपलोड करें।
ज़कात, टैक्स और कस्टम्स प्राधिकरण ने आगे बताया कि अनुरोध स्वीकृत होने के बाद, नया मालिक नया टैक्स नंबर और टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर जारी करने या शाखा जोड़ने के लिए आवेदन कर सकता है।
