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रविवार, 16 अगस्त 2026 · रियाद
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अब्शर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के आश्रित को अलग करने की प्रक्रिया

अब्शर प्लेटफॉर्म ने बताया कि 18 साल से अधिक उम्र के आश्रित को परिवार के रिकॉर्ड से ऑनलाइन अलग किया जा सकता है।

अजेल हिंदी1 घंटे पहले · 1 मिनट का पठन
अब्शर प्लेटफॉर्म का लोगो और ऑनलाइन सेवाएँ

मुख्य बिंदु

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गृह मंत्रालय के तहत आने वाले अब्शर प्लेटफॉर्म ने स्पष्ट किया है कि 18 वर्ष से अधिक उम्र के आश्रित को प्रवासी परिवार के मुखिया के रिकॉर्ड से पूरी तरह ऑनलाइन और आसान तरीक़े से अलग किया जा सकता है, इसके लिए संबंधित विभागों के पास जाने की आवश्यकता नहीं है।

प्लेटफॉर्म ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर बताया कि 'प्रवासी के आश्रित का रिकॉर्ड अलग करने' की सेवा के ज़रिए प्रवासी परिवार के मुखिया 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के किसी भी परिवार सदस्य को ऑनलाइन परिवार के रिकॉर्ड से अलग कर सकते हैं।

प्लेटफॉर्म ने बताया कि इस सेवा का उपयोग करने के लिए निम्नलिखित चरण अपनाएं:

  • अब्शर प्लेटफॉर्म में लॉगिन करें।

  • 'परिवार के सदस्यों की सेवाएँ' चुनें।

  • 'प्रवासियों की सेवाएँ' चुनें।

  • लाभार्थी का चयन करें।

  • 'आश्रित को अलग करें' विकल्प चुनें।

यह सेवा अब्शर प्लेटफॉर्म द्वारा दी जा रही उन इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं में शामिल है, जिनका उद्देश्य परिवार और निवास संबंधी प्रक्रियाओं को ऑनलाइन आसान बनाना है।

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