अब्शर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के आश्रित को अलग करने की प्रक्रिया
अब्शर प्लेटफॉर्म ने बताया कि 18 साल से अधिक उम्र के आश्रित को परिवार के रिकॉर्ड से ऑनलाइन अलग किया जा सकता है।
मुख्य बिंदु
AIगृह मंत्रालय के तहत आने वाले अब्शर प्लेटफॉर्म ने स्पष्ट किया है कि 18 वर्ष से अधिक उम्र के आश्रित को प्रवासी परिवार के मुखिया के रिकॉर्ड से पूरी तरह ऑनलाइन और आसान तरीक़े से अलग किया जा सकता है, इसके लिए संबंधित विभागों के पास जाने की आवश्यकता नहीं है।
प्लेटफॉर्म ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर बताया कि 'प्रवासी के आश्रित का रिकॉर्ड अलग करने' की सेवा के ज़रिए प्रवासी परिवार के मुखिया 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के किसी भी परिवार सदस्य को ऑनलाइन परिवार के रिकॉर्ड से अलग कर सकते हैं।
एक्स पर ट्वीट देखें
प्लेटफॉर्म ने बताया कि इस सेवा का उपयोग करने के लिए निम्नलिखित चरण अपनाएं:
अब्शर प्लेटफॉर्म में लॉगिन करें।
'परिवार के सदस्यों की सेवाएँ' चुनें।
'प्रवासियों की सेवाएँ' चुनें।
लाभार्थी का चयन करें।
'आश्रित को अलग करें' विकल्प चुनें।
यह सेवा अब्शर प्लेटफॉर्म द्वारा दी जा रही उन इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं में शामिल है, जिनका उद्देश्य परिवार और निवास संबंधी प्रक्रियाओं को ऑनलाइन आसान बनाना है।
